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दिल्ली : इमामों को वेतन पर कितना खर्च? CIC ने LG और CM ऑफिस के अधिकारियों को किया तलब

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 13, 2022
in दिल्ली, राष्ट्रीय
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केंद्रीय सूचना आयोग
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नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को दिए जाने वाले वेतन की सूचना का खुलासा नहीं करने को लेकर उपराज्यपाल, सीएम ऑफिस के अधिकारियों को तलब किया है. दरअसल, कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है. गौरतलब है कि, पिछले महीनें केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी.

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दरअसल, सुभाष अग्रवाल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपने आवेदन के माध्यम से दिल्ली की मस्जिदों में इमामों को इमामों को दी जाने वाली सैलरी के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी. उन्होंने दिल्ली में उन मस्जिदों की कुल संख्या जानने की कोशिश की, जहां इमामों को वेतन मिलता है, जिसमें राशि, सालाना खर्च और भुगतान के लिए जिम्मेदार सक्षम अधिकारी का ब्यौरा शामिल हैं.

जानिए क्या है मामला?
वहीं, अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से सुभाष अग्रवाल ने यह भी पूछा कि क्या हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी इस तरह का वेतन दिया जा रहा है? हालांकि, एलजी और मुख्यमंत्री के कार्यालयों ने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुख्य सचिव के कार्यालय ने इसे राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया. वहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अग्रवाल को अपने जवाब में कहा कि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं है.

इस मामले में सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी अधिकारियों से मामले से जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने को कहा है.

SC ने 1993 में इमामों को वेतन देने का दिया था आदेश
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में वक्फ बोर्डों को बोर्ड द्वारा चलाई जा रही मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को पर्याप्त वेतन देने का आदेश दिया था.जस्टिस आर एम सहाय की खंडपीठ ने कहा कि इसलिए, हम इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि वक्फ अधिनियम में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में मस्जिदों की धार्मिक गतिविधियों की देखभाल करने वाले इमाम किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं. जिसे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन की एक याचिका पर आयोजित किया गया था, जिसने “वक्फ बोर्डों द्वारा उनके शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार लागू करने” के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट से की मांग- गुजर-बसर के लिए मूल वेतन का करें भुगतान
इस दौरान संगठन ने कोर्ट से केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में व्यवहार करें. साथ ही उन्हें अपना गुजर-बसर के लिए मूल वेतन का भुगतान करें. बता दें कि, हरियाणा, कर्नाटक और दिल्ली सहित कई राज्यों में वक्फ बोर्ड इमामों को वेतन देने की प्रथा का पालन कर रहे हैं

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