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Home राष्ट्रीय

DL और RC बनवाने के लिए खत्म होगी Aadhaar या पासपोर्ट की अनिवार्यता!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 25, 2023
in राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी और लोगों की सूझ-बूझ के दम पर सरकारी काम पहले से आसान होते जा रहे हैं। एक समय था, जब लोग छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी दफ्तर जाने से डरते थे। कारण था वहां लगने वाला समय। अभी की स्थिति में इन चीजों में सुधार देखने को मिला है, सरकार लगातार जनसुविधाओं को आसान बनाने की कोशिश में है। इससे संबंधित एक खबर सामने आई है।

जल्द ही आप आधार, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट के अलावा अन्य दस्तावेज जमा करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे या अपने वाहन का पंजीकरण करा सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि इस प्रक्रिया को कब तक अमल में लाया जाएगा।

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Driving License और वाहन RC बनाना होगा और आसान

कई बार हम सरकारी दस्तावोजों में अभाव के चलते कई सारे जरूरी काम करने से वंचित रह जाते हैं। इनमें ही नई Driving License और RC प्राप्त करना भी शामिल है। अभी के समय में अगर आप को डीएल या फिर आरसी की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास आधार, मतदाता पहचान पत्र या फिर पासपोर्ट होना आवश्यक है। सरकार इन्हे आपकी पहचान का सबसे बेहतर प्रमाण मानती है।

अगर आपके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए Driving License और RC प्राप्त करना नामुमकिन जैसा है।

शामिल हो सकते हैं ये दस्तावेज

हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नया प्रस्ताव पेश किया है। मंत्रालय ने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 10 मई तक फीडबैक मांगते हुए प्रस्तावित दस्तावेजों की सूची साझा की है। इनमें राशन कार्ड या पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, किसान फोटो पासबुक, विकलांगता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट को भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।

मंत्रालय ने क्या कहा

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि उसने डीएल या पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची का प्रस्ताव करते समय आधार के अद्यतन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से संदर्भ लिया है। मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को DL और RC जारी करने के लिए पहचान, पता और उम्र के प्रमाण के रूप में जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त दोनों) के साथ दीर्घकालिक वीजा स्वीकार किया जाएगा।

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