मुंबई : मुंबई में बुधवार, 20 दिसंबर की आधी रात से 18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। यह कानून कल रात रात 12 बजे से प्रभावी है। यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि ऐसी आशंका है कि आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले के लिए ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा ग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।
एरियरल अटैक के खतरे को देखते हुए किया गया फैसला
उन्होंने अपने आदेश में बताया कि बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में वीवीआईपी को निशाना बनाए जाने की संभावन है। आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए बृह्नमुंबई पुलिस कमिश्नरेट इलाके में कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है ताकि ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा ग्लाइडर से होने वाले संभावित हमले को रोका जा सके। आदेश में कहा गया है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक और सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है।
आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत किया जाएगा दंडित
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो-लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बलून इत्यादि पर रोक लगाई गई है। आने वाले 30 दिन तक यानी की 18 जनवरी 2024 तक ये रोक लगी रहेगी। हालांकि, इस दौरान मुंबई पुलिस को एरियरल सर्वेलांस की छूट रहेगी। इसके लिए उन्हें डिप्टी कमिश्नर से लिखित में अनुमति लेनी होगी। जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
मीडिया के जरिए लोगों को किया जाए सूचित
जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश की कॉपी पुलिस स्टेशन, डिविजनल एसीएसपी, जोनल डीसीएसपी, नगर निगम के वार्ड ऑफिस, तहसील और वार्ड दफ्तरों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। साथ ही मीडिया के जरिए आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए।







