नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है. श्रम सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी है कि EPFO सदस्य अब ATM से भी अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे. यह सुविधा मई-जून 2025 तक शुरू हो सकती है.
सिस्टम अपग्रेड से आसान होंगे दावे
श्रम और रोजगार मंत्रालय EPFO के IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. इससे दावे दाखिल करने और उनका निपटारा करना आसान हो जाएगा. डावरा ने बताया कि जनवरी 2025 तक EPFO के सिस्टम में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे.
ATM से कितनी राशि निकाली जा सकेगी?
शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% तक ही ATM से निकासी की अनुमति होगी. लाभार्थी, नॉमिनी और मृतक सदस्य के परिवार वाले भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.
EDLI स्कीम के तहत बीमा राशि भी निकलेगी
मृतक EPFO सदस्यों के परिवार को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत 7 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. यह राशि भी अब ATM से निकाली जा सकेगी. इसके लिए मृतक के नॉमिनी को अपना बैंक खाता EPF खाते से लिंक करना होगा.
कैसे होगा ATM से पैसा निकालने का सिस्टम?
EPFO सदस्य का बैंक खाता पहले से EPF खाते से लिंक होना चाहिए. यह अभी साफ नहीं है कि ATM से निकासी के लिए मौजूदा लिंकिंग प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी या कोई नया तरीका विकसित किया जाएगा.
PF निकासी के मौजूदा नियम
- पूरी राशि: 55 साल की उम्र पूरी होने पर PF की पूरी राशि निकाली जा सकती है.
- रिटायरमेंट से पहले: रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% राशि निकाली जा सकती है.
- अन्य जरूरतें: शादी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, या निर्माण के लिए आंशिक निकासी की अनुमति है.
- ऑनलाइन क्लेम फाइलिंग के लिए जरूरी शर्तें
- UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) सक्रिय हो.
- आधार और बैंक खाता EPFO डेटाबेस में दर्ज हो.
- पांच साल से कम सेवा होने पर PAN दर्ज होना जरूरी.
क्या होगा फायदा?
यह सुविधा कर्मचारियों के जीवन को सरल बनाएगी. दावों का त्वरित निपटारा और सीधी ATM से निकासी से समय की बचत होगी. साथ ही मृतक कर्मचारियों के परिवारों को EDLI बीमा राशि पाने में भी सहूलियत होगी.







