Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशियों के भारत आने पर लगाई गई रोक!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 2, 2025
in राष्ट्रीय
A A
Foreigners
16
SHARES
527
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश और ठहरने को लेकर सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि अब ऐसे विदेशी नागरिक जिन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, जासूसी, दुष्कर्म, हत्या, आतंकवादी कृत्यों, बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया है, उन्हें भारत में प्रवेश या ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनेगा डिटेंशन कैंप
नए इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को डिटेंशन कैंप बनाना होगा। इन कैंपों में पकड़े गए अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और उनकी आवाजाही सीमित रहेगी, जब तक कि उन्हें वापस उनके देश नहीं भेज दिया जाता।

इन्हें भी पढ़े

examination system

भारत की परीक्षा व्यवस्था पर बढ़ते सवाल, परीक्षाओं में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन?

June 27, 2026
climate change

क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर झेल रहे भारत के बच्चे, UNICEF रिपोर्टसावधान!

June 25, 2026
ice of the arctic

आर्कटिक की पिघलती बर्फ में भारत तलाश रहा अपना भविष्य!

June 25, 2026
BJP and Congress

नागरिकता पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, BJP ने किया पलटवार!

June 25, 2026
Load More

बायोमेट्रिक जानकारी होगी अनिवार्य
अब हर विदेशी नागरिक को किसी भी श्रेणी का वीजा लेने या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए आवेदन करते समय अपनी बायोमेट्रिक जानकारी देना जरूरी होगा। यही जानकारी केंद्रीय सरकार के पोर्टल पर सुरक्षित रखी जाएगी। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल और कोस्ट गार्ड को आदेश दिया गया है कि भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों को पकड़कर उनकी बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक जानकारी दर्ज करें और फिर उन्हें वापस भेज दें।

किन अपराधों में शामिल विदेशी पर लगेगी रोक?
गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि विदेशी नागरिक को भारत में आने या रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर वह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, आतंकवाद या जासूसी में शामिल हो, दुष्कर्म, हत्या, बाल शोषण जैसे अपराधों में दोषी हो या नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, नकली दस्तावेज या मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी समेत) की तस्करी करता हो और साइबर अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल हो।

रोजगार और मीडिया पर नियंत्रण
भारत में वैध वीजा पर आने वाला कोई भी विदेशी नागरिक बिजली, पानी या पेट्रोलियम क्षेत्र की निजी कंपनियों में काम नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे सिविल अथॉरिटी से खास अनुमति न मिले। विदेशी नागरिक अगर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल, वेब सीरीज या रियलिटी शो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी।

पर्वतारोहण और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी
विदेशी नागरिक बिना अनुमति के भारत के किसी भी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें रूट बताना होगा, सरकार द्वारा तय किए गए संपर्क अधिकारी को साथ रखना होगा और कैमरा व वायरलेस उपकरण के इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। साथ ही, भारत के संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अलग से परमिट लेना अनिवार्य होगा। वहीं अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान मूल के विदेशी नागरिकों को ऐसे क्षेत्रों में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं।

नाविक और विमान चालक दल पर नियम
इसके साथ ही समुद्री जहाज के नाविक या विमान चालक दल के विदेशी सदस्यों को भारत में उतरने के लिए लैंडिंग परमिट या शोर लीव पास लेना होगा, अगर उनके पास वैध भारतीय वीजा नहीं है।

देश छोड़ने पर भी पूरा नियंत्रण
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर उसकी मौजूदगी किसी अदालत के मामले के लिए जरूरी है या वह ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसके साथ ही उसके जाने से भारत के किसी देश के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं या फिर उस पर केंद्रीय सरकार या किसी जांच एजेंसी का प्रतिबंध लागू है। इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने और रिकॉर्ड बनाए रखने का जिम्मा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को सौंपा गया है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

विज्ञापन क्षेत्र का ‘अ से ज्ञ’ सिखाती है- विज्ञापन का जादू

August 31, 2025
Way to Journalism

निष्पक्ष पत्रकारिता पर आधारित प्रकाश मेहरा की पुस्तक ‘वे टू जर्नलिज्म’ बनाएगी नया इतिहास!

March 19, 2025
मुख्यमंत्री भगवंत मान

मुख्यमंत्री पर नशे में होने का आरोप, पंजाब विधानसभा में सियासी घमासान !

May 1, 2026
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली की मंडियों को मिलेगी जाम और बेतरतीब ट्रैफिक से मुक्ति, MCD ने राहत देने बनाया यह धांसू प्लान
  • 5 मिनट में करें अप्लाई, 3 दिन में मिल जाएगा NPS में जमा सारा पैसा
  • दिल्ली की महिलाओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने जा रही रेखा सरकार!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.