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Home जुर्म

उन्नाव रेप केस: सेंगर को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 28, 2025
in जुर्म, राज्य
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sengar caste
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कल (29 दिसंबर) को सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्नाव बलात्कार मामले में निष्कासित भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी. सीबीआई की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी.

दरअसल सीबीआई ने उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ के आदेश का अध्ययन करने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया. इससे पहले, सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है.

पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत

हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के बाद उसे जमानत दे दी. हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहा है. सेंगर ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने हाईकोर्ट में कड़ा विरोध किया था.

केंद्रीय एजेंसी ने बयान में कहा था, सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं. पीड़िता के परिवार ने भी सुरक्षा चिंताओं और खतरों का हवाला देते हुए सेंगर की याचिका का विरोध किया. सीबीआई जल्द इस आदेश को चुनौती देगी.

सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है. हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है. सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार

बीजेपी से निष्कासित किए जा चुके सेंगर ने 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था. सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त 2019 के निर्देश के आधार पर बलात्कार और अन्य संबंधित मामले उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे.

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