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Home दिल्ली

राउज़ एवेन्यू कोर्ट का फैसला: केजरीवाल और सिसोदिया आरोप मुक्त, सीबीआई जांच पर टिप्पणी

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 27, 2026
in दिल्ली, राजनीति, राज्य
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Kejriwal and Sisodia
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प्रकाश मेहरा 


नई दिल्ली (स्पेशल डेस्क): दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले में सुनाया गया।

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अदालत ने की टिप्पणियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि चार्जशीट में कई ऐसी खामियां हैं जिनका समर्थन किसी ठोस गवाह या बयान से नहीं होता। न्यायालय ने यह भी कहा कि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में जांच एजेंसी विफल रही।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि केजरीवाल को मामले में शामिल करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

केजरीवाल बोले राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि “सत्य की जीत हुई।”

इस दौरान वे भावुक भी दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि “सत्य की हमेशा जीत होती है।”

क्या बोले आप सांसद संजय सिंह

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि “अदालत के फैसले से स्पष्ट होता है कि पार्टी नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला तकनीकी आधारों पर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सबूतों के नष्ट होने से संबंधित पहलुओं की जांच जारी है। भाजपा ने कहा कि मामले की विस्तृत जानकारी मिलने के बाद पार्टी आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी।

इस प्रकार, अदालत के फैसले के बाद जहां आप ने इसे राजनीतिक आरोपों से मुक्ति बताया है, वहीं भाजपा ने इसे तकनीकी पहलुओं से जुड़ा मामला करार दिया है। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित अपील पर नजर बनी हुई है।

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