Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

(अहमदाबाद)फिल्म रईस मानहानि मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगाई

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
June 28, 2022
in राज्य
A A
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

अहमदाबाद ,28 जून (आरएनएस)। गुजरात हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और फिल्म रईस के निर्माताओं के खिलाफ दायर 101 करोड़ रुपये की मानहानि के मामले में निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है। निचली अदालत के आदेश को शाहरुख खान और फिल्म निर्माताओं ने चुनौती दी थी। मारे गए गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के परिवार के सदस्यों ने यह मुकदमा दायर किया है। कथित तौर पर रईस फिल्म अब्दुल लतीफ की ही जिंदगी पर आधारित है।
जस्टिस उमेश त्रिवेदी ने दिए आदेश में निचली अदालत के फैसले पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है। निचली अदालत के आदेश को शाहरुख खान, अभिनेता फरहान अख्तर, फिल्मकार राहुल ढोलकिया और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

निचली अदालत ने मूल वादी लतीफ के बेटे मुश्ताक अहमद की विधवा और दो बेटियों को मुकदमे में वादी बनने की इजाजत दे दी थी क्योंकि अहमद की 2020 में मौत हो गई है। हाईकोर्ट ने मुश्ताक अहमद के वारिसों को भी नोटिस जारी किए हैं, जिनका जवाब 20 जुलाई को देना है।

इन्हें भी पढ़े

CM Dhami

भागने की जगह नहीं मिलेगी…कहने वाले मौलवी पर लगेगा राष्ट्रद्रोह? एक्शन मोड में CM धामी

August 30, 2026

खाकर विरोध करो, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से बोल आए मंत्री, अब घिर गए

August 28, 2026
Deputy CM Samrat Chaudhary

महिला स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपये, रक्षाबंधन पर बिहार सरकार का तोहफा

August 27, 2026
rishikesh karnprayag rail project

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, 2028 तक ब्यासी सेक्शन में दौड़ेंगी ट्रेनें

August 27, 2026
Load More

अहमदाबाद दीवानी अदालत में 2016 में दायर वाद में अहमद ने दावा किया था कि 2017 में आई शाहरुख खान अभिनीत फिल्म रईस ने उनकी, उनके पिता और उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही अहमद ने 101 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

2020 में अहमद की मौत के बाद, उनकी विधवा और दो बेटियों ने दीवानी अदालत में आवेदन दायर कर उन्हें मुकदमे में वादी बनाने आग्रह किया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।
इसके खिलाफ शाहरुख खान, फरहान अख्तर, ढोलकिया और प्रोडक्शन कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। शाहरुख खान के वकील सलिक ठाकोर ने अहमद की विधवा और दो बेटियों को वादी बनाने का विरोध करते हुए कहा कि व्यक्ति की मौत के साथ उसके सम्मान को नुकसान की बात खत्म हो जाती है।

अहमद ने अपनी याचिका में दावा किया था कि जब पटकथा पर शोध किया जा रहा था तब उनके परिवार से बातचीत की गई थी और निर्माताओं ने इस बात का प्रचार किया था कि फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है।

फिल्म के निर्देशक ढोलकिया हैं, जबकि इसमें शाहरुख खान, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने अभिनय किया है। यह फिल्म लतीफ की कहानी बयां करती है, जो शराब तस्कर था और गुजरात में 1980 के दशक में सक्रिय था।

लतीफ हत्या, अपहरण, शराब तस्करी के दर्जनों मामले में वॉन्टेड था। माना जाता है कि वह दाउद इब्राहिम के गिरोह का हिस्सा था। उसे 1995 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 1997 में अहमदाबाद की साबरमती जेल से भागने की कोशिश में पुलिस की गोलीबारी में वह मारा गया था।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

सरकार फ्री में कर रही है आधार अपडेट, जानिए कैसे उठाएं फायदा

April 20, 2023

नेता वहीं सच्चा जो विचारवान!

June 13, 2022
PM modi

महागठबंधन की बिसात और मोदी की सियासी लकीर – केंद्र में कर्पूरी ठाकुर क्यों ?

October 24, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • भागने की जगह नहीं मिलेगी…कहने वाले मौलवी पर लगेगा राष्ट्रद्रोह? एक्शन मोड में CM धामी
  • EPFO 3:0 में ATM से पैसा निकासी, UPI की सुविधा भी
  • संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका से दुनिया को संदेश, जानिए भाषण की बड़ी बातें

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.