नई दिल्ली : पत्थरबाज पड़ोसियों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खास निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिल्ली पुलिस के थानों की सफाई करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं इन पक्षों को जांच अधिकारी के संतुष्ट होने तक पुलिस थानों की सफाई करनी होगी। साथ ही अदालत ने इस मामले में दो दर्ज दो FIR यानी फर्स्ट इंफर्मेशन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है।
क्या था मामला
दोनों पक्ष पड़ोसी थे, जिन्होंने कथित तौर पर एक झगड़े के दौरान एक-दूसरे पर पत्थर फेंके थे। साथ ही इस मामले में दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ जुलाई 2023 में दिल्ली के मेहरौली स्थित पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराईं थीं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया था।
कोर्ट ने क्या किया
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस बात को माना किया कि दोनों दलों ने समझौता कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार किया और FIRs खारिज करने के आदेश भी दिए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में शामिल 24 लोगों को तीन पुलिस थानों में तीन दिनों तक सफाई करने के आदेश दिए हैं।
क्या होंगी शर्तें?
कोर्ट ने 24 लोगों को 6-6 लोगों को चार समूह बनाने के लिए कहा है। इन्हें सोमवार, गुरुवार और रविवार को सफाई कार्य करना होगा। साथ ही कोर्ट ने इन थानों में मेहरौली, फतेहपुर बेरी, मैदान गढ़ी और नेब सराय को शामिल किया है। खास बात है कि कोर्ट ने इन लोगों को अपने हिसाब से समूह तैयार करने और सफाई के लिए थानों के चुनाव की आजादी दी है।