ईपीएफ खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, ई-नामांकन नामांकित व्यक्ति या आश्रितों (पति या पत्नी, बच्चों और माता-पिता) को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से अर्जित धन निकालने में सक्षम बनाता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का कहना है कि ई-नामांकन जमा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. अग्रिम दावा दाखिल करने के लिए ई-नामांकन जमा करने की आवश्यकता नहीं है. एक परिवार को कर्मचारी के पति या पत्नी के रूप में परिभाषित किया जाता है, उनके पास कोई भी नाबालिग बच्चे, साथ ही साथ किसी भी गोद लिए गए बच्चे; इन व्यक्तियों को ईपीएफ सदस्य द्वारा नॉमिनी के रूप में नामित किया जा सकता है.
शुरू की थी ऑनलाइन प्रक्रिया
आश्रित सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों के सदस्यों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया शुरू की. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov पर. में, सदस्य डिजिटल नामांकन जमा करने के लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का उपयोग कर सकते हैं.
e-Nomination के फायदे
- सदस्य की मृत्यु होने पर दावे का ऑनलाइन निपटान.
- पात्र नॉमिनी को पीएफ, पेंशन और बीमा (सात लाख रुपये तक) का ऑनलाइन भुगतान.
- दावे का पेपरलस और जल्दी निपटान
ऐसे करें ई-नॉमिनेशन
- epfindia.gov.in पर जाएं, UAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करें.
- ‘मैनेज’ सेक्शन में जाएं और ‘ई-नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें.
- परिवार है तो Yes का विकल्प चुनें और परिवार के सदस्यों का विवरण जैसे आधार, नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध, पता, बैंक खाता विवरण (वैकल्पिक, अभिभावक और फोटो जो इससे कम होना चाहिए) दर्ज करें.
- यदि आप अधिक पारिवारिक विवरण जोड़ना चाहते हैं, तो ‘परिवार विवरण जोड़ें’ पर क्लिक करें.







