Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

मंदिर का पैसा किसका? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 5, 2025
in राष्ट्रीय
A A
13
SHARES
422
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के सहकारी बैंकों द्वारा मंदिर के पैसे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर का पैसा भगवान का है. इसलिए इस पैसे को केवल मंदिर के हितों के लिए बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए. यह किसी सहकारी बैंकों के लिए आय या जीविका का स्रोत नहीं बन सकता है. याचिका में केरल के कुछ मंदिरों की जमा राशि को वापस करने के हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी. मंदिर के देव स्वामियों ने राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने की मांग की थी.

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी मंदिर के आराध्य के धन का उपयोग वित्तीय संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता है. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीछ ने यह टिप्पणी की. अदालत में दायर याचिका में केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें बैंकों से थिरुनेल्ली मंदिर देवास्वोम को जमा राशि लौटाने को कहा गया था.

इन्हें भी पढ़े

Tax

आज से नया टैक्‍स कानून, बदल जाएंगे HRA समेत ये 10 नियम!

April 1, 2026
crude oil

कच्चा तेल 100 डॉलर के पार, फिर डीजल बिकता 193 रुपये लीटर, जानिए सस्ता क्यों?

April 1, 2026
RSS

संघ की वैचारिक यात्रा का ऐतिहासिक दस्तावेज ‘आरएसएस @100’

April 1, 2026
toll plazas

एक अप्रैल से नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, बढ़ जाएगा टैक्‍स

March 29, 2026
Load More

सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि आप मंदिर के धन का उपयोग बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं. यह निर्देश देने में क्या गलत है कि मंदिर का धन, संकटग्रस्त सहकारी बैंकों में रखने के बजाय एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए जो अधिकतम ब्याज दे सकें.

जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि मंदिर का धन वहां के आराध्य का है और इसलिए इस संपत्ति को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए. तथा यह किसी सहकारी बैंकों के लिए आय या जीवनयापन का स्रोत नहीं बन सकता.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मनंतावडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेल्ली सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने पांचों सहकारी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे देवस्वओम की सावधि जमा राशि को बंद कर दो महीने के भीतर पूरी राशि वापस कर दें, क्योंकि बैंकों ने परिपक्व जमा राशि जारी जारी करने से बार-बार इनकार कर दिया था.

बैंकों की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की इस दलील पर असहमति जताई की उच्च न्यायालय के अचानक दिए गए निर्देशों से कठिनाइयां पैदा हो रही हैं. पीठ ने पूछा कि बैंकों को लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए. पीठ ने सहकारी बैंकों को कहा कि अगर आप ग्राहकों से जमा आकर्षित करने में अक्षम हैं तो यह आपकी समस्या है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

भावावेश ने बिगाड़ी छवि

August 21, 2022
ai nova 5g

AI+ की धमाकेदार एंट्री ! 8 जुलाई को लॉन्च हो रहा 5,000 का 5G स्मार्टफोन मेड इन इंडिया।

June 30, 2025
Opposition's

क्या नीतीश कुमार बनेंगे INDIA के संयोजक, समर्थन में 5 दल!

August 31, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • जिन्हें तकनीकी वजहों से PM आवास नहीं मिला, वे इस योजना से पूरा कर रहे घर का सपना
  • हिमालय की ऊंचाइयों पर चल रहा ‘खेल’, स्कैम की कहानी चौंकाएगी
  • अमेरिका ही छोड़ सकता है NATO, जानिए वजह

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.