नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र और विपक्षी दलों के पास उस याचिका पर जवाब देने का आखिरी मौका है, जिसमें विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नैशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ पर इसके संक्षिप्त नाम ‘I.N.D.I.A.’ का इस्तेमाल करने से रोके जाने की मांग की गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने जनहित याचिका पर एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का इस्तेमाल कर हमारे देश के नाम पर गलत फायदा उठा रहे हैं। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी और उसी दिन इसका निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। प्रतिवादी पक्षकारों के पास एक हफ्ता है, जिसमें वे अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा- अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई
याचिका गिरीश भारद्वाज नाम के एक शख्स की है। उन्होंने हाई कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिका अगस्त 2023 से लंबित है, सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वैभव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और विपक्षी दलों को पहले ही आठ मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कोर्ट को बताया कि आयोग इस मामले में पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है।
विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन ने रखा इंडिया नाम
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि 26 राजनीतिक दलों ने भारत के संक्षिप्त नाम का और प्रतिवादी राजनीतिक गठबंधन ने भारत के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया है जिस पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में याचिका पर नोटिस जारी किया था। इस मामले में जिन राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), शिव सेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल (कमेरावादी) शामिल हैं।