हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बागी विधायकों का मानना है विधानसभा स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है. इन सभी विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी जिसके बाद इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में विधायक चैतन्य शर्मा ने अयोग्य करार दिए गए विधायकों की ओर से याचिका दाखिल की है. कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य करार देने के फैसले को रद्द करने की मांग की है.
6 मार्च को हो सकती है सुनवाई
हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित हो चुके विधायकों का मानना है, कि उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. बागी विधायकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी. हालांकि सभी बागी विधायक मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं. संभावना है कि, इस मामले में 6 मार्च को सुनवाई हो सकती है. बागी विधायकों का कहना है कि वह सच की आवाज बुलंद कर तैयारी से लड़ रहे हैं.