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EWS आरक्षण का उठाना चाहते हैं फायदा, तो इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 7, 2022
in दिल्ली, राष्ट्रीय
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EWS आरक्षण
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नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया है. पीठ ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है. भले ही यह नीति वर्षों पहले लागू की गई थी, फिर भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को पात्रता और लाभ के बारे में कुछ भ्रम है. अब EWS Reservation पर कोई रुकावट नहीं रह गई है. बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय संविधान में 103 वां संशोधन लाकर 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा लाया था. EWS कोटे का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 6 और अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया था. यह खंड शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है.

संशोधन के अनुसार, यह आरक्षण निजी सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान द्वारा भी लागू किया जा सकता है, हालांकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को संशोधन से छूट दी गई है. बता दें कि ईडब्ल्यूएस (EWS) का फुल फार्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Economically Weaker Sections) अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल इनकम सर्टिफिकेट के समान होता है, जो किसी भी व्यक्ति की आय की स्थिति को दर्शाता है.

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कौन है EWS का प्रमुख लाभार्थी?
ईडब्ल्यूएस कोटा जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण के विपरीत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सामान्य श्रेणी को आरक्षण प्रदान करता है. एक सामान्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है, यह उसके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है. ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आने वाले व्यक्ति के लिए उसके या उसके परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. आय के स्रोत में कृषि, व्यवसाय और अन्य व्यवसाय भी शामिल हैं.

ईडब्ल्यूएस की संपत्ति पर ये हैं शर्तें
ईडब्ल्यूएस कोटे के अन्तर्गत आने वाले लोगों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी हैं. इस श्रेणी के तहत एक व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए. इसके साथ ही उनका रिहायशी फ्लैट 200 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए. यदि कोई आवासीय फ्लैट 200 वर्ग मीटर से अधिक का है तो वह नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आना चाहिए.

कहां लागू होता है EWS आरक्षण?
ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में छूट प्रदान करता है, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10 फीसदी आरक्षण होगा.

ईडब्ल्यूएस के लिए होने चाहिए ये प्रमाण
किसी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए कि वह समाज के ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, उसके पास आरक्षण का दावा करने के लिए ‘आय और संपत्ति प्रमाणपत्र’ होना चाहिए. विशेष रूप से, प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार या उससे ऊपर के रैंक के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए. यह आय प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है. ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को हर साल अपने प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण कराना होता है.

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