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जज का डिप्टी कमिश्नर पर बड़ा आरोप, बोले – सैलरी रोकी तो झूठे केस में फंसाया

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 30, 2024
in राज्य
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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल में एक उप-न्यायाधीश ने जिले के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की प्रारंभिक जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके पहले के आदेश का पालन नहीं करने और न्यायाधीश को झूठे मामले में फंसाने से लेकर व्यक्तिगत छवि पहुंचाने का प्रयास किया। इस मामले को सब-जज ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू के समक्ष रखते हुए डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की भी सिफारिश की है।

गंदेरबल जिला न्यायालय के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरैशी ने डिप्टी कमिश्नर श्यामबीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने, उनके पिछले आदेश का बदला लेने के लिए उनके स्वामित्व वाली भूमि की जांच शुरू कर दी है। न्यायाधीश ने पूछा कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ क्यों न उन्हें आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में भेजा जाए।

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किस केस से संबंधित है ये मामला

बता दें कि यह मुद्दा भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कुरैशी की अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि सरकार ने उनसे भूमि अधिग्रहण करने के बाद उन्हें मुआवजा नहीं दिया, जबकि इस संबंध में 2022 में एक आदेश जारी किया गया था।

इस साल जनवरी में उप-न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर डिप्टी कमिश्नर को याचिकाकर्ताओं को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया था। 21 जून के आदेश में जज ने कहा कि डीसी ने जनवरी के आदेश पर कार्रवाई नहीं की है और निर्देश दिया कि उनका और अन्य अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाए।

सैलरी रोकने का दिया आदेश तो झूठे केस में फंसाया

23 जुलाई को जारी नवीनतम आदेश में उप-न्यायाधीश कुरैशी ने कहा कि उनका पिछला आदेश गंदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामबीर को पसंद नहीं आया, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी (उप-न्यायाधीश) पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने का प्रयास किया, उन्हें बदनाम किया और हेरफेर और मनगढ़ंत बातों के माध्यम से उन्हें कमजोर किया। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने आदेश के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई और जिले के कुछ अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर अदालत के पीठासीन अधिकारी को निर्णय-ऋणदाताओं के खिलाफ एक वैध आदेश पारित करने के लिए फंसाने की साजिश रची।

जज ने श्यामबीर पर झूठे मामले में उन्हें “फंसाने” के लिए प्रतिशोधात्मक जांच शुरू करने का आरोप लगाया है। 23 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि अवमानना ​​करने वाले डिप्टी कमिश्नर ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जो कदम उठाने का फैसला किया था, उसका उद्देश्य पीठासीन अधिकारी को किसी मनगढ़ंत घटना में फंसाना था।

जज ने कहा कि डीसी को पता चला कि गंदेरबल में उनके पास दो कनाल ज़मीन है और डीसी ने “अपनी आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग किया और उस संपत्ति के दस्तावेज़ों का पता लगाने में समय लगाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी का वैधानिक रूप से कब्ज़ा है।

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