नई दिल्ली: रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना लाखों-करोड़ों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिन्हें न जानने के कारण यात्रियों को जुर्माना देना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम है ट्रेन में भारी सामान को लेकर.
लगेज पर रेलवे के नियम
रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना लाखों-करोड़ों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिन्हें न जानने के कारण यात्रियों को जुर्माना देना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम है ट्रेन में भारी सामान को लेकर.
हर कोच में अलग-अलग लिमिट
आपको बता दें कि ट्रेन के हर डिब्बे में सामान ले जाने की अलग लिमिट होती है. इसके लिए भारतीय रेलवे ने बकायदा नियम बना रखा है.
सेकेंड क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं?
ट्रेन के सेकेंड क्लास डिब्बों की बात करें तो इसमें पैसेंजर्स 35 किलो तक का लगेज ले जा सकते हैं. इसमें 10 किलो तक मार्जिन अलाउड है. वहीं, पैसेंजर बुकिंग के साथ 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं.
स्लीपर कोच में लगेज की लिमिट
स्लीपर क्लास में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो अतिरिक्त लगेज ले जा सकते हैं. वहीं, बुकिंग करके आप 80 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं.
थर्ड एसी में लगेज लिमिट
थर्ड एसी में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो अतिरिक्त लगेज ले जा सकते हैं. वहीं, बुकिंग करके आप 40 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं.
सेकेंड एसी में लगेज लिमिट
सेकेंड एसी में 50 किलो लगेज के साथ 10 किलो अतिरिक्त लगेज ले जा सकते हैं. वहीं, बुकिंग करके आप 100 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं.
फर्स्ट एसी की लगेज लिमिट
फर्स्ट एसी में आप 70 किलो वजन ले जा सकते हैं. इसके साथ ही 15 किलो अतिरिक्त वजन की छूट होगी. बुकिंग के जरिए 150 किलो पार्सल वैन में जा सकते हैं.
एक्स्ट्रा लगेज पर लगती है पेनल्टी
फ्लाइट की तरह ट्रेन में यदि आप एक्स्ट्रा लगेज ले जा रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. रेलवे ने इस पर अभियान भी चलाया था.







