Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

लाउडस्पीकर नियमों पर बीजेपी का तंज, यूपी में हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 3, 2022
in दिल्ली, राज्य
A A
लाउडस्पीकर
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिल्ली की सरकार ने अभी तक पालन नहीं किया है। नियमों के मुताबिक अस्पताल, अदालतों, स्कूलों जैसे घोषित शांत क्षेत्रों (साइलेंट जोन) के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

गुप्ता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा मैंने कई मंदिरों और गुरुद्वारों का दौरा किया और पाया कि वहां कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं था। मंदिर और गुरुद्वारों के परिसर के अंदर भजन-कीर्तन हो रहा था। दिल्ली सरकार ने (अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में) अपना कर्तव्य नहीं निभाया। प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने इस सिलसिले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा था। इससे पहले, भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और नगर निगमों को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित करने की कार्रवाई की मांग की थी, जो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इन्हें भी पढ़े

uttarakhand high court nainital

हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, धामी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

July 16, 2026
Deputy CM Samrat Chaudhary

नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग, सम्राट चौधरी ने पटना के 10 स्कूलों में शुरू की सुविधा

July 16, 2026
special intensive revision

दिल्ली में SIR की तारीख बढ़ी, जानें- अब कब तक भर सकते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म

July 15, 2026
Delhi Cabinet

दिल्ली कैबिनेट ने नए ‘राइट टू सर्विस’ बिल को दी मंजूरी, अब तय समय में मिलेंगी सरकारी सेवाएं

July 15, 2026
Load More

भाजपा सांसद ने दावा किया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उत्तर प्रदेश ने ठीक से पालन किया है लेकिन दिल्ली में इसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने मानव स्वास्थ्य ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव का हवाला देकर 2005 में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता था।

आदेश गुप्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक धार्मिक व अन्य स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के वे मूल स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उसकी आवाज भी नियंत्रित होनी चाहिए ताकि छात्रों, मरीजों और कार्यालयों में काम करने वालों को दिक्कतें ना हों। उन्होंने कहा इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी सभी स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं। उल्लंघन करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। यह हमारे सभी सांसदों व विधायकों की मांग है।

उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए करीब 54 हजार लाउडस्पीकर अब तक हटाए गए हैं जबकि करीब 60 हजार लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी की गई है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर हटाने तथा अन्य लाउडस्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल को शुरू हुआ था।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
india-pak

1971 से 2025 भारत-पाक युद्ध की चुनौतियों, अंतरों और परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण!

May 12, 2025
air pollution protest at India Gate in Delhi

दिल्ली में इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण विरोध प्रदर्शन को लेकर क्यों विवाद ?

November 24, 2025
Modi Yogi

Modi सॉफ्ट, Yogi हार्ड, क्या BJP की पॉलिटिक्स में बदल रहा चेहरा?

February 4, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • 15 साल पुराना रिकॉर्ड स्वाहा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ कोहली बने सबसे बड़े भारतीय ‘रनवीर’
  • पीएम मोदी से अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष की मीटिंग, यूपी के राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा?
  • मदरसे में ED की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.