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‘दिल्‍ली दंगों के महीनों बाद तक जनता खौफ में रही’, हाई कोर्ट ने ठुकराई डिफेंस की दलील

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 28, 2022
in दिल्ली
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delhi riots
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नई दिल्ली l  दंगों के केस में महज देरी के आधार पर गवाहों के बयानों को अविश्वसनीय माने जाने के बचावपक्ष के तर्क को अदालत ने ठुकरा दिया। फरवरी 2020 में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान माहौल की कल्पना करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हिंसक घटनाओं को देखने वाले आम लोगों से पुलिस के सामने अपना बयान देने के लिए तुरंत आगे आने की उम्मीद करना मुश्किल है। पुलिस की स्थिति को समझते हुए अदालत ने कहा कि वह उस वक्त दोहरी भूमिका में थी।

अडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट् ने आरोपी जावेद के खिलाफ दंगाइयों के सदस्य के तौर पर घातक हथियारों के साथ दंगा-फसाद, तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप तय किए। उसे आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत आरोपों से मामले में मुक्त कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान यह पता नहीं चल सका कि जख्मी सलमान पर किसने गोली चलाई थी। अभियोजन का केस भी यह नहीं है कि जावेद के हाथ में कोई बंदूक थी या उसने सलमान पर गोली चलाई।

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बहस के दौरान बचावपक्ष के वकील ने दो आम गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि उनके बयान घटना के लगभग एक साल बाद दर्ज किए गए। सेशन जज ने कहा कि दंगों को काबू किए जाने के बाद भी महीनों तक पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतंक और आघात का माहौल बना रहा। ऐसी परिस्थितियों में हिंसक घटनाओं को देखने वाले आम लोगों से पुलिस के सामने अपना बयान देने के लिए तुरंत आगे आने की उम्मीद करना मुश्किल है।

दंगों के दौरान पुलिस की स्थिति के बारे में अदालत ने कहा कि उसे दोहरी भूमिका निभानी पड़ी, शांति बहाल करने की और साथ में जांचकर्ता की। एक ओर वे दंगों को नियंत्रित करने, इलाके में शांति बहाल करने, जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने में लगे हुए थे और दूसरी ओर उन्हें सैकड़ों एफआईआर की जांच करनी पड़ी, जो दंगों के बाद दर्ज की गई थीं। गवाहों और अपराधियों का पता लगाना पुलिस के लिए एक कठिन काम था। इन परिस्थितियों में, केवल देरी के कारण गवाहों के बयानों को खारिज करना न्याय का मजाक होगा।

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