Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

गिरफ्तारी पर नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी: सुप्रीम कोर्ट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 7, 2025
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
court
10
SHARES
321
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 नवंबर को अपने एक आदेश में कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों को हर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है. कोर्ट ने कहा कि यह कारण लिखित में होना चाहिए और जल्द से जल्द बताया जाना चाहिए. अदालत ने साफ किया कि गिरफ्तारी भले ही किसी भी कानून जैसे BNS, IPC या फिर मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत की गई हो, गिरफ्तार किए गए शख्स को लिखित कारण बताना जरूरी है.

इस केस में दिया आदेश

इन्हें भी पढ़े

EPFO

EPFO 3:0 में ATM से पैसा निकासी, UPI की सुविधा भी

August 30, 2026
Mohan Bhagwat

संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका से दुनिया को संदेश, जानिए भाषण की बड़ी बातें

August 30, 2026
CM Rekha Gupta

दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मानकों में बड़ा बदलाव, फायर सर्विस संशोधन नियम-2026 अधिसूचित

August 30, 2026
Glacial lakes

जल प्रलय का ‘टाइम बम’ बनीं ग्लेशियल झीलें, भारत में भी मच सकती है भारी तबाही

August 30, 2026
Load More

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने 2024 वर्ली BMW हादसा केस से जुड़ी याचिकाओं पर आदेश सुनाया. इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारी करना संविधान का उल्लंघन है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई है.

आदेश की बड़ी बातें

  • संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत हर व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि उसे उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए.
  • यह अधिकार हर अपराध और हर कानून (चाहे वह पुराना IPC हो या नया भारतीय न्याय संहिता BNS-2023) पर लागू होता है.
  • यह आर्टिकल-21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है. इसका पालन किए बगैर गिरफ्तारी असंवैधानिक है.

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कारण मौखिक रूप से बताना या पढ़कर सुनाना ही काफी नहीं है. गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी भाषा में कारण बताना चाहिए जिसे वह आसानी से समझ सके.

कोर्ट ने अपवाद भी बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में जब लिखित आधार तुरंत उपलब्ध कराना संभव न हो तो आरोपी को मौखिक रूप से आधार बताया जाना चाहिए. ऐसे मामलों में भी आरोपी को रिमांड कार्यवाही के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से दो घंटे पहले और उचित समय के भीतर लिखित आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

अगर नियम नहीं माने गए तो?

अदालत ने कहा कि अगर पुलिस लिखित कारण नहीं देती या देर करती है तो गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध मानी जा सकती है. इसके साथ ही, आरोपी को रिहा भी किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि लिखित में कारण बताना न सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है, बल्कि बाद में इसे चुनौती दिए जाने पर जांच एजेंसियों को यह साबित करने में भी मदद करता है कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Supreme court

नामकरण की माया

April 18, 2023

‘छिपी भूख’ से लड़ रहा भारत, विशेषज्ञों ने बताई जमीनी हकीकत

October 5, 2022
दीपदान कर श्रद्धांजलि

विश्राम घाट में दीपदान कर आतंकवाद पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि!

April 24, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • भागने की जगह नहीं मिलेगी…कहने वाले मौलवी पर लगेगा राष्ट्रद्रोह? एक्शन मोड में CM धामी
  • EPFO 3:0 में ATM से पैसा निकासी, UPI की सुविधा भी
  • संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका से दुनिया को संदेश, जानिए भाषण की बड़ी बातें

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.