लखनऊ | Section 144 in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखन¬ऊ में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए आज मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, प्रशासन ने यह कदम किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों के चलते उठाया है। राजधानी में 30 दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। अगर कोई भी धारा 144 का उलंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस दौरान आमजन से सहयोग की अपील की है।
इन सब पर रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन के इस आदेशानुसार राजधानी लखनऊ में विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन या वाहन के साथ प्रदर्शन की मनाही होगी। विधानसभा के आस पास ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार, ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी
लखनऊ में आज से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
इन मिलेगी छूट
राजधानी में धारा 144 के दौरान इमरजेंसी सेवाओं में पूरी तरह से छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं अपने नियमित रूप में चलती रहेगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी में पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट दी जा सकेगी।