Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

नए इनकम टैक्‍स नियम से नौकरीपेशा को होगा लाभ, पुराने रिजीम में भी मिलेगा फायदा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 16, 2026
in राष्ट्रीय, व्यापार
A A
income
14
SHARES
456
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्‍ली। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में नए वित्‍तवर्ष से इनकम टैक्‍स का 6 दशक पुराना कानून खत्‍म कर नया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है. इनकम टैक्‍स रूल 2026 और 1962 के पुराने नियम में क्‍या अंतर है. टैक्‍स विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम से नौकरीपेशा को लाभ होगा. 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले नए नियम के तहत नौकरीपेशा की टेक होम सैलरी भी बढ़ जाएगी, जिसका फायदा पुराने टैक्‍स रिजीम को अपनाने वालों को भी मिलेगा.

टैक्‍स जानकारों का कहना है कि नए इनकम टैक्‍स ड्राफ्ट में एचआरए की लिमिट ज्‍यादा रखी गई है. शिक्षा और हॉस्‍टल खर्च से भी टैक्‍स का बोझ कम होगा, खासकर उनके लिए जो पुराने टैक्‍स रिजीम को अपनाते हैं. फिलहाल इस ड्राफ्ट को 22 फरवरी तक आम लोगों के कमेंट्स के लिए खोला गया है, जिसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और सरकार इसे नए वित्‍तवर्ष से लागू कर देगी. इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इनकम टैक्‍स के पुराने नियम में भी कई बदलाव किए गए हैं.\

इन्हें भी पढ़े

NIA

देशभर में NIA की मेगा रेड! 10 राज्यों में ISIS-AQIS ऑनलाइन आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई

July 8, 2026
petrol and diesel

क्या सच में प्रीमियम पेट्रोल से बढ़ती है माइलेज और पावर?

July 8, 2026
crude oil

भारत में तेल वाली दिवाली, होर्मुज खुलने के बाद अब सऊदी अरब से आई खुशखबरी

July 8, 2026
lawrence bishnoi

अमेरिका का बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत कई अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोहों पर शिकंजा, 24 गिरफ्तार!

July 8, 2026
Load More

अब ज्‍यादा शहरों में एचआरए का लाभ
नए इनकम टैक्‍स ड्राफ्ट में सबसे बड़ा फायदा नौकरीपेशा को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के रूप में मिलने वाली इनकम टैक्‍स छूट पर दिया गया है. अभी तक सिर्फ दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नई में नौकरी करने वाले को ही एचआरए के रूप में 50 फीसदी छूट का प्रावधान था, लेकिन नए नियम के तहत बैंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी 50 फीसदी वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है. अन्‍य शहरों में पहले की तरह ही 40 फीसदी छूट की सीमा लागू रहेगी.

एजुकेशन और हॉस्‍टल अलाउंस पर ज्‍यादा छूट
नए इनकम टैक्‍स ड्राफ्ट में शिक्षा और हॉस्‍टल अलाउंस पर ज्‍यादा छूट का प्रावधान किया गया है. अब बच्‍चों पर शिक्षा पर मिलने वाला अलाउंस 100 रुपये प्रति बच्‍चे से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह, हॉस्‍टल के अलाउंस पर मिलने वाली टैक्‍स छूट को भी प्रति बच्‍चा हर महीने 300 रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है. हालांकि, यह छूट सिर्फ 2 बच्‍चों तक ही सीमित रहती है.

पुराने नियम में सैलरी पर क्‍या असर
मान लीजिए किसी नौकरीपेशा व्‍यक्ति की सालाना कमाई 30 लाख रुपये है, तो पुराने नियम के तहत शिक्षा खर्च पर 2,400 रुपये सालाना और हॉस्‍टल खर्च पर 7,200 रुपये की छूट मिलेगी. 75 हजार रुपये महीने किराये पर सालाना 6 लाख का एचआरए, 50 हजार का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलाकर कुल छूट होगी 6,59,600 रुपये. इसके बावजूद 23,40,400 रुपये नेट सैलरी होगी जो इनकम टैक्‍स के दायरे में आएगी. इस पर पुराने रिजीम के तहत 80सी, 80डी, 80टीटीए, 80सीसीसी और 80सीसीडी सेक्‍शन में कुल छूट होगी 4.05 लाख रुपये. इन सभी के बावजूद कुल टैक्‍सेबल इनकम 19,35,400 रुपये रहेगी, जिस पर 4,08,844 रुपये का टैक्‍स चुकाना पड़ेगा. इसका मतलब है कि सालाना टेक होम सैलरी 23,47,955.20 रुपये ही रह जाएगी.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
note

500 के नोट बंद? अफवाहों से बचें, सच RBI के साथ !

June 7, 2025
दिल्ली में हाई अलर्ट

भारत-पाक तनाव के बीच दिल्ली में हाई अलर्ट, ऐतिहासिक स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा!

May 9, 2025
हिंदी पत्रकारिता

हिंदी पत्रकारिता दिवस : कलम की क्रांति से आत्मा की आज़ादी तक

May 30, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब ऑनलाइन अपलोड करने होंगे अधिक दस्तावेज
  • देशभर में NIA की मेगा रेड! 10 राज्यों में ISIS-AQIS ऑनलाइन आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई
  • उत्तराखंड के पहाड़ों पर एनटीपीसी की बड़ी उपलब्धि, विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट की हेड रेस टनल का सफल ब्रेकथ्रू

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.