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Home दिल्ली

केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 5, 2024
in दिल्ली, राजनीति
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में  सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जिसपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच से कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा “केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था और इसके अलावा, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है, साथ ही मामले में अन्य आरोपी भी जमानत पर बाहर हैं। इसलिए उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ, इस खबर में जानिए।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि उनकी ओर से पहले सेशन कोर्ट में अपील नहीं की गई।

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सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ है?

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है, तो इससे दिल्ली हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एसवी राजू ने गवाहों के बयान पढ़े और कहा कि इनसे पता चलता है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता थे। जमानत का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष व्यवहार नहीं हो सकता। कानून में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। अन्य सभी आम आदमी को सत्र न्यायालय जाना पड़ता है।

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। बार एंड बेंच ने एएसजी के हवाले से कहा, “उन्होंने सत्र न्यायालय में जाए बिना ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसपर हमारी शुरुआती आपत्ति है।

केजरीवाल की ओर से क्या कहा गया?

सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम FIR में नहीं है, वह कहीं भागने वाले भी नहीं हैं और उनके सहआरोपी भी जमानत पर बाहर आ गए हैं, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि उनकी ओर से पहले सेशन कोर्ट में अपील नहीं की गई।  केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी  इंश्योरेंस अरेस्टिंग है, ईडी मामले से रिहाई के तुरंत बाद सीएम को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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