Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

जिसका नाम FIR में नहीं है, वह नहीं कर सकता कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध : सुप्रीम कोर्ट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 15, 2022
in राष्ट्रीय
A A
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे FIR में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, वह किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकता है. न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी रविकुमार की पीठ ने यूपीपीसीएल (UPPCL) भविष्य निधि निवेश घोटाले के संबंध में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. इस मामले की जांच शुरुआत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था.

पीठ ने कहा, ‘‘यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को उक्त अपराध में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है. यदि याचिकाकर्ताओं को उक्त अपराध में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, तो उक्त अपराध से संबंधित कथित प्राथमिकी या मामले को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता.”पीठ ने अपने हाल के आदेश में कहा कि अदालत हुकुम चंद गर्ग और अन्य द्वारा मांगी गई राहत के अनुरोध की जांच करने का इरादा नहीं रखती है. पीठ ने कहा कि वे उचित उपाय का सहारा ले सकते हैं.

इन्हें भी पढ़े

Sansad

आखिर कौन रद्द करता है सांसद की सदस्यता?

March 24, 2023
महिला

संपत्ति से जुड़े अपने ये अधिकार नहीं जानती हैं महिलाएं!

March 24, 2023
Rahul Gandhi's 'Bharat Jodo Yatra

अब राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव!

March 24, 2023

बैकों की मनमानी को कैसे रोकता है रिजर्व बैंक

March 24, 2023
Load More

हालांकि, पीठ ने कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें 48 घंटे का अग्रिम नोटिस देंगे ताकि वे उचित उपाय का सहारा ले सकें. पीठ ने कहा कि इससे पहले एक मौके पर, अदालत ने गौर किया था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया गया था. पीठ ने कहा, ‘‘अब यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त लुकआउट नोटिस उस समय अपराध की जांच कर रही स्थानीय पुलिस (उप्र पुलिस) द्वारा जारी किया गया था, जो नोटिस समय बीतने के साथ समाप्त हो गया है.” उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) भविष्य निधि निवेश घोटाले के संबंध में प्राथमिकी लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज की गई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई थी.

सीबीआई ने पांच मार्च, 2020 को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. इस मामले के नामित लोगों में उप्र पावर सेक्टर कर्मचारी ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता और यूपीपीसीएल के तत्कालीन निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी शामिल हैं. मुख्य आरोप यह थे कि कंपनी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारी अवैध कमीशन अर्जित करने के लिए अवैध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियों में पैसा निवेश किया गया था.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों से दिया जवाब!

December 21, 2022
Dr. Nishank paid a courtesy visit to Nitin Gadkari

नितिन गड़करी से डॉ निशंक ने की शिष्टाचार भेंट, की ये मांग!

March 7, 2023
Army arrested 6 more fraudsters with the help of intelligent team

आर्मी सिविल भर्ती : आर्मी ने इंटेलिजेंट टीम के सहयोग से 6 और जालसाजो को किया गिरफ्तार

September 30, 2022
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • आखिर कौन रद्द करता है सांसद की सदस्यता?
  • संपत्ति से जुड़े अपने ये अधिकार नहीं जानती हैं महिलाएं!
  • हिमाचल : राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने शुरू किए धरने-प्रदर्शन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.