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Home दिल्ली

मनीष स‍िसोद‍िया मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसा क्‍यों कहा?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
January 19, 2024
in दिल्ली
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Sisodia
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नई द‍िल्‍ली: द‍िल्‍ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े मामले के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया की पेशी पर भी आपत्ति जताई है. इस बीच, अदालत ने पुष्टि की कि सिसोदिया को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था.

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा क‍ि उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‍िए पेश करने का कोई ई-मेल भी नहीं मिला. 19 दिसंबर को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. हालांकि, 12 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने उन्हें 19 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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कोर्ट स्टाफ ने तिहाड़ जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगली तारीख 5 फरवरी को सिसोदिया को शारीरिक रूप से पेश किया जाए. वहीं कोर्ट ने CBI के जांच की स्‍टेटस र‍िपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऑफिस में दस्तावेजों की जांच को अब बन्द किया जाता है. तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया क‍ि गणतंत्र दिवस की वजह से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश नहीं क‍िया जा सका.

गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. अदालत ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया. अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक धारा 7, 7 ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. कोर्ट ने पहले आरोप पत्र में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थु गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.

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