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Home जुर्म

दिल्ली में वाहन चालकों को जुर्माने का डर न जान की फिक्र, कई बार तोड़े ट्रैफिक नियम

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 19, 2023
in जुर्म, दिल्ली
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traffic challan
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नई दिल्ली : देश की राजधानी से डरा देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ने के बावजूद दिल्ली में 20,684 वाहन चालक ऐसे हैं जो खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वाहन चालक भी किसी भी जगह पर जानलेवा हो सकते हैं। इन 20,684 वाहनों का 100 या उससे अधिक बार नोटिस चालान हुआ है। 100 से ज्यादा ये संख्या 150 से 200 भी हो सकती है।

सबसे डरा देने वाली बात ये भी है कि 1,65,072 वाहन ऐसे हैं जिन्होंने 20 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। इन वाहनों के नाेटिस चालान बकाया है। खास बात ये है कि इन वाहन चालकों ने साधारण नहीं, बल्कि खतरनाक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इन डेटा को देखकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्त हुई है और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को पत्र लिखा है।

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कहा है कि इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन या तो रद्द किया जाए या फिर निलंबित किया जाए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 30 जून, 2023 तक 58,81,261 वाहनों के कुल 2,63,96,367 नोटिस चालान जारी किए हैं। इनमें से 51,25,020 वाहनों के 2,21,56,496 नोटिस बकाया हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से 6,742,448  बकाया नोटिस केवल 1,65,072 वाहनों के हैं। इन वाहनों के 20 या 20 से अधिक बार चालान हुए हैं या उनके नोटिस चालान बकाया हैं।

विश्लेषण से यह पता चला है कि ये 1,65,072 वाहन अन्य यातायात उल्लंघन में भी शामिल थे और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा इन वाहन चालकों का 5,04,958 बार मौके पर ही चालान किया गया है।

नोटिस के डेटा से ये भी पता लगा है कि 20,684 वाहन चालकों ने 100 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। ये डेटा यातायात नियमों को लेकर चालकों के साथ-साथ वाहन के मालिकों के लापरवाह व्यवहार को दर्शाता है। दिल्ली में वर्ष 2019 (3,56,580) से 2020 (24,87,920) तक यातायात उल्लंघन की कुल संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी।

2021 में पिछले वर्ष की तुलना में यातायात उल्लंघन की कुल संख्या में कमी आई, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक यानी 18,22,401 रही। 2022 में उल्लंघन की कुल संख्या यानी 14,36,052 में और कमी आई। 30 जून, 2023 तक वाहन चालकों ने 6,39,494 बार यातायात का उल्लंघन किया है।

गंभीर ट्रैफिक नियमों का करते हैं उल्लंघन

ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले चालकों व वाहन उल्लंघन के लंबित नोटिस का भुगतान किए बिना लगातार यातायात कानूनों को तोड़ रहे हैं। ऐसे चालक न केवल खुद के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अन्य के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ये चालक अत्यधिक गति, लाल बत्ती या स्टॉप संकेत पर नहीं रुकना, अनुचित लेन परिवर्तन आदि जैसे खतरनाक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे चालक शराब या ड्रग्स के नशे में ड्राइविंग, वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग और बीमा के बिना ड्राइविंग आदि नियमों का लगातार उल्लंघन करते हैं। ऐसे चालकों को नोटिस चालान की चिंता नहीं रहती है। ऐसे में दिल्ली में चालान की संख्या बढ़ती जा रही है।

ऐसे नोटिस चालान जारी किए जाते हैं

यातायात पुलिस दिल्ली में यातायात प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय कर रही है। एक तो दिल्ली में जगह-जगह लगे कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को नाेटिस जारी किया जाता है। दूसरा पुलिसकर्मियों के मोबाइल पर डाउनलोड कैमरा एप से नोटिस चालान जारी किए जाते हैं।

उल्लंघनकर्ता के वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द  करने के लिए पत्र लिखा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों व चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इन आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को पत्र लिखा है और मांग की है कि इन वाहनों का पंजीकरण या तो रद्द या फिर निलंबित किया जाए। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों/स्वामियों के खिलाफ विधि सम्मत करने के लिए निवेदन किया है।

किस नियम के उल्लंघन पर कितने का जुर्माना

  • बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना
  • ओवरस्पीडिंग पर 2,000 का जुर्माना
  • नशे में कार चलाने पर 10,000 का जुर्माना व 6 महीने की जेल
  • दूसरी बार नशे में कार चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना
  • बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 का जुर्माना व 3 माह की जेल
  • जुवेनाइल के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना
  • बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना
  • बिना आरसी के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

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