Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

कोर्ट ने दिया बांग्लादेश जाने का आदेश, बिना पासपोर्ट दारोगा जी कैसे जाएंगे विदेश?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 13, 2022
in राष्ट्रीय
A A
inspector
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक दारोगा को कोर्ट के आदेश ने दुविधा में डाल दिया है। जहां छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई के दौरान जिला न्यायालय ने आरोपी को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस को बांग्लादेश जाने का आदेश दिया है।

बांग्लादेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरुरत पड़ेगी। आदेश मिलने के बाद से दारोगा जी दुविधा में हैं। उनके पास पासपोर्ट नहीं है। ऐसे में वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन कैसे कर पाएंगे। बता दें कि साल 2016 में बांग्लादेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ की थी।

इन्हें भी पढ़े

इलाहाबाद HC के साथ दिक्कत क्या है, क्यों भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट?

April 30, 2026
new car

पेट्रोल-डीजल कार खरीदने वालों के लिए बुरी खबर, गडकरी बोले- इनका कोई फ्यूचर नहीं

April 29, 2026
Strait of Hormuz

होर्मुज बंद रहने से भी भारत पर नहीं पड़ेगा असर!

April 29, 2026
India air defense

फ्रंटलाइन जंग के लिए सेना को मिलेंगे 83 आकाशतीर एयर डिफेंस कैरियर!

April 29, 2026
Load More

इस मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा की बीटा दो कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोपित घटना के बाद से फरार चल रहा है। इसी मामले में कोर्ट ने केस की जांच कर रहे दारोगा को बांग्लादेश जाने का फरमान सुनाया है।

 

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Rashtriya Divyang Sena's

विकास की राह में बाधा बनते चबूतरे, गांव-शहर में बदला लेकिन व्यवहार नहीं

May 22, 2025

कब तक विकलांग विवशताओं की तरह चलता रहेगा हमारा लोकतंत्र!

April 9, 2024

जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी दिल्ली

January 27, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • जज के ‘पॉलिटिकल कनेक्शन’ पर सवाल- अधिकार, अवमानना या रणनीति ?
  • धामी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले,​ मदरसा शिक्षा और भर्ती नियमों में हुए बदलाव
  • इलाहाबाद HC के साथ दिक्कत क्या है, क्यों भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.