Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

अब ‘तलाक-ए-हसन’ पर चलेगा SC का चाबुक? जानें- तीन तलाक से है कितना अलग?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 2, 2022
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
Talaq-e-Hasan
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

तलाक के बिद्दत यानी एक साथ तीन तलाक खत्म होने के बाद अब तलाक ए हसन का मामला भी अदालत में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला की तरफ से दायर याचिका में तलाक ए हसन और एक तरफा तलाक के सभी तरीकों को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई है.

दिल्ली की मुस्लिम पत्रकार ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता बेनज़ीर हिना का कहना है कि तलाक ए हसन संविधान के अनुच्छेद 14,15, 21 और 25 के खिलाफ है. मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में एकतरफा तलाक देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है. बेनज़ीर की मांग है कि केंद्र सरकार सभी धर्मों और महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान तलाक कानून बनाए. तलाक-ए-हसन की शिकार होने का दावा करने वाली याचिकाकर्ता बेनज़ीर दिल्ली की पत्रकार हैं और उनका आरोप है कि उनके पति ने दहेज के लिए उनका उत्पीड़न किया और विरोध करने पर एकतरफा तलाक का एलान कर दिया.

इन्हें भी पढ़े

india-us trade deal

ट्रंप की भारत से टक्कर, द इकोनॉमिस्ट ने खोली पोल, टैरिफ से अमेरिका की ‘गंभीर भूल’!

August 30, 2025
Jagdeep Dhankhar

फिर चर्चा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया!

August 30, 2025

दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चुन्नी-प्रसाद विवाद में सेवादार की हत्या, श्रद्धालुओं की हिंसा ने मचाया कोहराम।

August 30, 2025
investment between India and Japan

भारत-जापान के बीच 10 ट्रिलियन येन निवेश का रोडमैप तैयार

August 29, 2025
Load More

कई देशों में तलाक-ए-हसन बैन
महिला ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि तलाक-ए-हसन और एकतरफा तलाक के अन्य रूप मानव अधिकारों और लैंगिक समानता के खिलाफ हैं. न ही इस्लामी विश्वास में इसका कोई जिक्र है. कई इस्लामी राष्ट्रों ने इस तरह के अभ्यास को प्रतिबंधित कर दिया है. जबकि यह सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से याचिकाकर्ता की तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी अड़चन है.

महिलाओं-बच्चों पर कहर बरपा रही यह प्रथा
याचिका में यह भी कहा गया था कि यह प्रथा कई महिलाओं और उनके बच्चों, विशेष रूप से समाज के कमजोर आर्थिक वर्गों से संबंधित लोगों के जीवन पर कहर बरपाती है. याचिकाकर्ता की शादी 25 दिसंबर, 2020 को मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी और उनका एक बेटा भी है. उन्होंने दावा किया है कि उनके माता-पिता को दहेज देने के लिए मजबूर किया गया था और बाद में दहेज की मोटी रकम न मिलने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया.

प्रताड़ना के बाद दे दिया तलाक
उन्होंने यह भी दावा किया कि पति और उसके परिवार के सदस्यों ने न केवल शादी के बाद बल्कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार हो गई. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘जब याचिकाकर्ता के पिता ने दहेज देने से इनकार कर दिया तो उसके पति ने उसे एक वकील के माध्यम से एकतरफा तलाक-ए-हसन दे दिया, जो पूरी तरह से अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 के खिलाफ है.’

क्या होता है तलाक-ए-हसन?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक घोषित करने के बाद अभी भी मुस्लिम समुदाय में तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन जैसी व्यवस्थाएं बरकरार हैं. इनके तहत पति 1-1 महीने के अंतर पर 3 बार लिखित या मौखिक रूप से तलाक बोल कर शादी रद्द कर सकता है.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
atishi marlena

कहीं AAP के लिए ‘मांझी- चंपई’ तो नहीं बन जाएंगी आतिशी?

September 17, 2024

मालीवाल का सवाल, दिल्ली में उबाल! स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई बदसलूकी पर साधी चुप्पी!

May 16, 2024
Swami Vivekananda

स्वामी विवेकानंद ने सिद्ध किया की भारत ही विश्वगुरु था और रहेगा!

January 11, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • ट्रंप की भारत से टक्कर, द इकोनॉमिस्ट ने खोली पोल, टैरिफ से अमेरिका की ‘गंभीर भूल’!
  • वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर एनडीए का नाम ? आरा में INDIA गठबंधन के कार्यक्रम में मचा राजनीतिक बवाल
  • पीएम को गाली देने के मामले में घमासान तेज, आज देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.