Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राजनीति

बंगाल-तमिलनाडु में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से किया कड़वा सवाल

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 11, 2025
in राजनीति, राज्य, राष्ट्रीय
A A
Supreme court
18
SHARES
614
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर गंभीर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपों में दम पाया गया तो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द भी किया जा सकता है. हालांकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने चिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि आखिर आप लोग SIR को लेकर इतने आशंकित क्‍यों हैं. अगले ही स्‍वर में कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट को आरोपों में सच्चाई लगती है तो वह इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके, सीपीआई(एम), कांग्रेस और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. DMK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आयोग इस प्रक्रिया को बेहद जल्दबाजी में पूरा करना चाहता है, जिससे लाखों मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं.

इन्हें भी पढ़े

गिरफ्तार

साइबर ठगी के लिए म्यूल खाते प्रोवाइड कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

March 29, 2026
toll plazas

एक अप्रैल से नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, बढ़ जाएगा टैक्‍स

March 29, 2026
png gas

भारत में कहां से आती है पीएनजी, युद्ध में भी जिस पर नहीं पड़ रहा कोई असर!

March 29, 2026
Petrol-Diesel

ईरान युद्ध के बावजूद भारत में क्यों नहीं बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?

March 29, 2026
Load More

सिब्बल ने कहा, “पहले मतदाता सूची संशोधन में तीन साल तक का समय लगता था, लेकिन अब इसे मात्र एक महीने में पूरा करने की बात कही जा रही है. यह प्रक्रिया न केवल असंवैधानिक है बल्कि मतदाताओं के अधिकारों का हनन भी कर सकती है.” कोर्ट ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

डीएमके की याचिका में कहा गया है कि 27 अक्टूबर 2025 का ECI का आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाताओं के पंजीकरण के नियम 1960 के तहत सही नहीं बैठता है. यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है. याचिकाकर्ता आर.एस. भारती (DMK ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी) ने दलील दी कि तमिलनाडु में पहले ही अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच SSR (विशेष सारांश संशोधन) पूरी हो चुकी है, जिसमें मतदाता सूची अपडेट की गई थी और इन-एलिजिबल नाम हटाए गए थे. ऐसे में फिर से पूर्ण स्तर पर सत्यापन की जरूरत नहीं है.

DMK ने यह भी आपत्ति जताई कि SIR के तहत चुनाव आयोग के कर्मचारियों को नागरिकता सत्यापन का अधिकार दिया गया है, जबकि यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास सिटीजनशिप एक्‍ट 1955 के तहत है. पार्टी ने आशंका जताई कि इस प्रावधान से बड़ी संख्या में मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से बाहर किया जा सकता है. सिब्बल ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में नवंबर-दिसंबर के दौरान भारी बारिश, बाढ़ राहत और कटाई के मौसम में ऐसा अभियान चलाना व्यावहारिक नहीं है. कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, जिससे डेटा अपलोड और सत्यापन प्रक्रिया बाधित होगी.

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सिब्बल से कहा, “आप ऐसा कह रहे हैं जैसे यह देश में पहली बार मतदाता सूची तैयार की जा रही हो, फिर भी आयोग को जवाब देना ही होगा.” सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सभी याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है और कहा कि जवाब मिलने के बाद अगली सुनवाई में तय किया जाएगा कि इस संशोधन प्रक्रिया को रद्द किया जाए या नहीं. मामले की अगली सुनवाई ECI के उत्तर दाखिल होने के बाद होगी.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
bhupesh-baghel 1

छत्तीसगढ़ में सबको मिला न्याय

May 4, 2023
Love Jihad

बस्ती में कथित ‘लव जिहाद’ रैकेट का भंडाफोड़, 300 से अधिक युवतियों को फंसाने का आरोप

February 3, 2026
HSL

एचएसएल ने जीते पांच एसओडीईटी सिल्वर पुरस्कार

November 29, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • साइबर ठगी के लिए म्यूल खाते प्रोवाइड कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार
  • एक अप्रैल से नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, बढ़ जाएगा टैक्‍स
  • भारत में कहां से आती है पीएनजी, युद्ध में भी जिस पर नहीं पड़ रहा कोई असर!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.