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Home राष्ट्रीय

मंदिर का पैसा किसका? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 5, 2025
in राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के सहकारी बैंकों द्वारा मंदिर के पैसे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर का पैसा भगवान का है. इसलिए इस पैसे को केवल मंदिर के हितों के लिए बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए. यह किसी सहकारी बैंकों के लिए आय या जीविका का स्रोत नहीं बन सकता है. याचिका में केरल के कुछ मंदिरों की जमा राशि को वापस करने के हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी. मंदिर के देव स्वामियों ने राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने की मांग की थी.

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी मंदिर के आराध्य के धन का उपयोग वित्तीय संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता है. भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीछ ने यह टिप्पणी की. अदालत में दायर याचिका में केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें बैंकों से थिरुनेल्ली मंदिर देवास्वोम को जमा राशि लौटाने को कहा गया था.

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सवाल

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि आप मंदिर के धन का उपयोग बैंक को बचाने के लिए करना चाहते हैं. यह निर्देश देने में क्या गलत है कि मंदिर का धन, संकटग्रस्त सहकारी बैंकों में रखने के बजाय एक आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना चाहिए जो अधिकतम ब्याज दे सकें.

जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि मंदिर का धन वहां के आराध्य का है और इसलिए इस संपत्ति को केवल मंदिर के हितों के लिए ही बचाया, संरक्षित और उपयोग किया जाना चाहिए. तथा यह किसी सहकारी बैंकों के लिए आय या जीवनयापन का स्रोत नहीं बन सकता.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, मनंतावडी को-ऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेल्ली सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने पांचों सहकारी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे देवस्वओम की सावधि जमा राशि को बंद कर दो महीने के भीतर पूरी राशि वापस कर दें, क्योंकि बैंकों ने परिपक्व जमा राशि जारी जारी करने से बार-बार इनकार कर दिया था.

बैंकों की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की इस दलील पर असहमति जताई की उच्च न्यायालय के अचानक दिए गए निर्देशों से कठिनाइयां पैदा हो रही हैं. पीठ ने पूछा कि बैंकों को लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए. पीठ ने सहकारी बैंकों को कहा कि अगर आप ग्राहकों से जमा आकर्षित करने में अक्षम हैं तो यह आपकी समस्या है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

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