Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 8 आरोपियों की जमानत खारिज, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 8, 2022
in दिल्ली
A A
Delhi High Court
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए एक जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में स्थानीय अदालत ने रविवार को 8 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा कोताही बरते जाने पर उन्हें फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि आठों आरोपी इलाके के नामी अपराधी हैं और अगर इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. जज ने इस मामले में पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि पुलिस अवैध रैली को रोकने में नाकाम रही. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस प्रमुख से कहा है कि वे इस मामले की जांच करें और दोषी पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करें.

दोषी पुलिस अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने का आदेश
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक पिछले महीने रामनवमी के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध जुलूस निकाला गया था जिसपर पत्थ्यरबाजियां की गई थीं. इस घटना में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें 8 पुलिसवाले एक आम नागरिक घायल हो गए थे. इस मामले में 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है. इस घटना कई तरह की राजनीति भी शुरू हो गई थी. सभी बड़े दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. हालांकि जांच में पाया गया कि राम नवमी के दिन जो जुलूस निकाली गई थी, उसके लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई थी और जब दो गुटों के बीच कहासुनी हो रही थी, तब पुलिस भी वहां मौजूद थी, इसके बावजूद पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में नाकामयाब रही. यही कारण है कि कोर्ट ने दोषी पुलिस अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए कहा है.

इन्हें भी पढ़े

Arvind Kejriwal

केजरीवाल का पीएम की शिक्षा पर फिर सवाल!

April 1, 2023
poor quality medicine

18 दवा कंपनियों पर सरकार ने जड़ा ताला, 76 रडार पर

March 31, 2023

सीएम केजरीवाल पर HC ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

March 31, 2023

सिसोदिया और जैन पर बंदूक रखकर ED ने पूछा, जेल या BJP : सीएम केजरीवाल

March 29, 2023
Load More

पुलिस अवैध जुलूस में खुद शामिल हुए थे
कोर्ट ने कहा कि अवैध जुलूस को रोकने और भीड़ को भगाने क बजाय पुलिस उनके साथ थी. जज ने कहा कि एफआईआर में भी इस बात को कहा गया है कि इंस्पेक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में अन्य पुलिस अधिकारी भी अवैध जुलूस में शामिल हुए थे. जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया यही लगता है कि स्थानीय पुलिस अवैध जुलूस को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही. हालांकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि पुलिस का काम शांति व्यवस्था को कायम रखने का है, इसलिए पुलिस वहां मौजूद थी.

इससे पहले पुलिस ने बताया था कि अगर कहीं का स्थिति संवेदनशील हो जाती है और वहां भीड़ है पुलिस को यह सुनिश्चित करना होता है कि वहां स्थिति और खराब न हो. इसलिए हमने वहां पर्याप्त पुलिसकर्मी भेजे और हम वहां स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहे. रामनवमी के दिन देश के कम से कम चार राज्यों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुईं. दिल्ली के साथ ही, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उपद्रव की शिकायतें आईं. दिल्ली में दंगे के बाद जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण के लिए बुलडोजर चलाया गया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोका गया.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतरीन देश है भारत

February 7, 2023
electricity

बिजली क्षेत्र में संकल्पित प्रयासों से प्रदेश बना सरप्लस स्टेट

January 8, 2023
Taran Ghat in Garhganga

मकर संक्रांति : गढ़गंगा में पितृ तारण घाट पर वितरित किये गए सैंकड़ों कम्बल

January 15, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • केजरीवाल का पीएम की शिक्षा पर फिर सवाल!
  • सीएम धामी ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा, समग्र विकास के लिए रणनीति पर की चर्चा
  • उत्तराखंड में भी बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.