नई दिल्ली. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के. कविता और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. इसके मुताबिक, इस स्कैम में टोटल प्रोसीड ऑफ क्राइम 1100 करोड़ रुपये था, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपये का ब्यौरा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दी है. चार्जशीट के मुताबिक 9 फोन नष्ट किये गए और जो 1 फोन ईडी को जांच के लिए दिया गया, उसका डाटा पहले ही डिलीट कर दिया गया था.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि शराब नीति में जो बदलाव किए गए, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किया गया, उससे सरकार को 581 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ. जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि चरणजीत सिंह ने के. कविता के लिए फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपये का रूम बुक करवाया था.
के. कविता ने साउथ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स और समीर महेंद्रू के साथ साजिश रच कर एमएस इंडो स्प्रिट कंपनी बनाई, जिसका इस्तमाल प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए किया गया. साजिश के तहत एमएस इंडो स्प्रिट को एल1 होलसेल लाइसेंस दिया गया, जिसके बदले में के. कविता और साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ का किक बैक मिला. इस प्रक्रिया में एमएस इंडो स्प्रिट को नई एक्साइज पॉलिसी से शराब पर 12% का प्रॉफिट (192.8 करोड़) मिला था, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का ही हिस्सा था.
ईडी ने बताया कि के. कविता ने अरुण, अभिषेक, बुच्ची बाबू के साथ मिलकर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं साठगांठ कर नई शराब पॉलिसी बनाई. इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को तीन जुलाई तक बढ़ा दी.
कविता के खिलाफ पहले जारी एक पेशी वारंट की तामील करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था. अदालत ने इस मामले में तीन सह-आरोपियों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी.
कविता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं. यह ‘घोटाला’ दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है. इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.