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छावला गैंगरेप केस पर पुलिस में माथापच्ची, वो वजह जिनसे छूटे मुजरिम!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 8, 2022
in जुर्म, दिल्ली
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gang-rape
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7 नवंबर 2022 दिन सोमवार को देश में पूरे दिन एक ही बात की चर्चा चारों ओर बनी रही. दिल्ली के छाबला इलाके में घटी अपहरण, रेप और हत्या के मुजरिमों को ‘फांसी’ के तख्ते पर चढ़ाने के आदेश को पलट देने की चर्चा. दिल्ली की निचली अदालत ने तीनों मुजरिमों को सजा-ए-मौत सुनाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मुजरिमों की सजा पर अपनी सहमति जता दी. ऐसे में फांसी के फंदे से खुद की गर्दन को बचाने के लिए तीनों मुजरिम सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर पहुंचे गए थे. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सनसनीखेज कत्ल के तीनों आरोपियों को ब-इज्जत बरी कर दिया.

देश को हिला देने वाले इस मुकदमे में न केवल पीड़िता हार गई, बल्कि इसको लेकर दिल्ली पुलिस में भी अंदरूनी घमासान मचा है. दिल्ली पुलिस की कानूनी विंग में इस बात को लेकर माथापच्ची शुरु हो गई है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और पुलिस की तफ्तीश में मौजूद झोलों के चलते ही, ट्रायल कोर्ट से फांसी के सजायाफ्ता तीनों मुजरिमों को ब-इज्जत सोमवार (7 नवंबर 2022) को बरी कर दिया.

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दिल्ली पुलिस के भीतर सन्नाटा

आइए जानते हैं कि आखिर कैसे रेप और मर्डर जैसे दिल दहलाते इस कांड में यह सुप्रीम फैसला, दिल्ली पुलिस की बदतर तफ्तीश की कड़वी सच्चाई बयान करने के लिए काफी है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते ही जहां कत्ल की जा चुकी लड़की ने भी कहा होगा, ‘अब मैं हार चुकी हूं, जीने की तमन्ना खत्म हो गई है.’ वहीं मुजरिमों के खिलाफ कमजोर तफ्तीश पेश करने वाली दिल्ली पुलिस के भीतर सन्नाटा है.

अपहरण के बाद लड़की से दरिंदगी

9 फरवरी 2012 की रात दिल्ली के छावला इलाके से 19 साल की इस लड़की का अपहरण कर लिया गया था. उसके कुछ दिन बाद लड़की की लाश हरियाणा के रेवाड़ी में खेत में पड़ी मिली थी. लड़की रात को दफ्तर से वापिस घर लौट रही थी, तभी लाल रंग की कार में उसका तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने ठेके से पहले शराब खरीदी. फिर नशे में लड़की के साथ दरिंदगी करना शुरु कर दिया. पुलिस की ही तफ्तीश के मुताबिक लड़की के बदन को दांतों से तक नोच डाला गया था. उसके बाद कार में रखे जैक और लोहे के अन्य औजारों से उसके बदन पर तब तक वार-दर-वार किए जाते रहे, जब तक पीड़िता लहूलुहान होकर बेसुध नहीं हो गई. पीड़िता को कार के गरम साइलेंसर से दागा गया. उसके निजी अंगों में लोहे की रॉड और कांच की बोतल तोड़कर ठूंस डाली गई.

तीनों सजायाफ्ता मुजरिम बरी

इसके बाद लड़की के चेहरे पर और आंखों में तेजाब भी डाला गया. तेजाब का इंतजाम हत्यारों ने कार की बैटरी से किया था. मतलब, अपहरणकर्ता जो वहशीपना पेश कर सकते थे, उसमें उन्होंने कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी. अब आइए जानते हैं कि लड़की के घर वापिस न पहुंचने की शिकायत लेकर पिता जब स्थानीय थाने गए तो, वहां उन्हें वाहन न होने की दुहाई देकर पुलिस ने पहले तो टरका दिया. उसके बाद जैसे-तैसे जब मुकदमा दर्ज करने की नौबत आ गई. तो अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की ढीली तफ्तीश ने खाकी को नंगा साबित कर डाला है. हैरत तो सोमवार को तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों सजायाफ्ता मुजरिमों रवि, राहुल और विनोद को ब-इज्जत बरी कर दिया. दरअसल, हैरत की बातें तो इस मुकदमे में शुरुआत से ही सामने आने लगी थीं. जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों की फाइलों में छिपी हुई थीं. जो इस लोमहर्षक कांड की तफ्तीश कर रहे थे.

11 दिन तक मालखाना मे पड़े रहे डीएनए सैंपल

घटना की तफ्तीश में जुटे दिल्ली पुलिस (छाबला थाना पुलिस) के पड़ताली अफसर की पहली लापरवाही तो तब सामने आई थी जब, उसने संदिग्ध मुलजिमों के डीएनए सैंपल घटना के चार दिन बाद ही यानी 16 फरवरी 2012 को ले लिए. मगर डीएनए सैंपल के वे महत्वपूर्ण नमूने 11 दिन तक थाने (थाना मालखाना) में ही पड़े रहे. मतलब दिल्ली पुलिस का जांच अधिकारी वे डीएनए सैंपल 27 फरवरी सन् 2012 को सीएफएसएल भेज सका था. पुलिस की इस लापरवाही का लाभ कोर्ट में आरोपियों को मिलना था और मिला भी.

दिल्ली पुलिस की ढीली पड़ताल

सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद लापरवाह दिल्ली पुलिस अपनी ढीली पड़ताल का यह तमाशा खामोश खड़ी देखती रही. दिल्ली पुलिस की ढीली पड़ताल में मौजूद झोल पकड़ चुके बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 49 गवाहों में से 44 का तो क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं कराया गया था. न ही आरोपियों की पहचान के लिए उनकी पहचान परेड ही करवाई गई.

सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए कई सवाल

पुलिस द्वारा पहले तो पड़ताल में छोड़े गए झोल और उसके बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा सुना दिए गए फांसी के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जिनके मुताबिक, निचली अदालत ने इतने संवेदनशील मामले में भी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है. हालांकि निचली अदालत स्व-विवेक से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-165 के तहत अगर चाहती तो, सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश कर सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

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