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Home दिल्ली

पराली से दिल्ली का घुट रहा दम, नाराज NGT ने बोला- पूरा तंत्र हुआ फेल

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 8, 2023
in दिल्ली, राज्य
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NGT
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नई दिल्ली: पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण करने के मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में बुधवार को सुनवाई हुई है. एनजीटी ने पंजाब सरकार को सख्त फटकार लगाई और कहा कि पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पंजाब सरकार और दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर सभी संबंधित अथॉरिटी को एक्शन लेना होगा.

NGT ने पंजाब सरकार को फटकार लगाकर कहा कि ऐसा लग रहा है आप अपने द्वारा उठाए गए कदम से खुश हैं. क्या आपके पास किसानों का नंबर है ताकि आप मालिकों के खिलाफ एक्शन ले सकें. जैसे ही सैटलाइट इमेज दिखती हैं कि पराली जलाई जा रही है तो क्या फौरन आप किसानों को चेतावनी देते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पंजाब सरकार के किसी जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं. आपका पूरा तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला दिया है. पंजाब ने कहा कि नोडल अधिकारी, क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पराली जलाने पर एक्शन लेते हैं.

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NGT ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसरो सैटलाइट इमेज में पराली जलाने की सटीक जगह की जानकारी दी गई है. अब NGT में मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी. इससे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, जिस पर एनजीटी ने कहा कि आपने कभी किसी सरकारी अथॉरिटी की जांच नहीं की. 5 दिन बीत गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है. जनरेटर पर रोक लगाई, बिजली न कटे इसके लिए क्या कदम उठाए गए. आपके दांत खाने के हैं या दिखाने के, हमको तो चबाने के भी नहीं दिख रहे.

पराली जलाने की घटनाओं से चिंतित NGT

एनजीटी ने कहा अगर हमारा आदेश लागू नहीं होता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करते कि हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा, आपका काम हमारे आदेश का अनुपालन करवाना है. बड़ा पेड़ काट दो, 100 छोटे पौधे लगा दो, पौधे लगाने से क्या होगा, एक बड़े पेड़ के बराबर कभी ताजी हवा नहीं दे पाएगा.

NGT ने पूछा कि पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपने क्या कदम उठाया, क्या आप उसके आदेश का पालन कर रहे हैं, आदेश पर अमल किया गया या नहीं. पंजाब सरकार ने कहा कि कई कदम उठाया गए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. एनजीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की नियुक्ति या निर्देश देने का आदेश नहीं दिया है. कदम तो बहुत दिन से उठा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश पारित किया आज क्या स्थिति है बताइए. हम पराली जलाने की घटना को लेकर चिंतित है, हमारे पास सैटेलाइट तस्वीर है. पूरा इलाका रेड जोन में बना हुआ है. यह हाल सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश के बाद का है.

हम सांस ले रहे, इसलिए हर मिनट बहुत कीमती

NGT ने कहा कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है. हर मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि हम हर पल सांस ले रहे हैं. अगर आपकी नियत होगी तो आप इसको रोकेंगे. वहीं, पंजाब सरकार ने गुरुवार तक का समय मांगा है. NGT ने कहा कि क्या कल हालात आज से बेहतर होंगे? NGT ने कहा कि हमारे पास इसरो की सैटेलाइट इमेज हैं

NGT ने पंजाब सरकार से कहा कि आपके साथ यही समस्या है आपको कुछ नहीं पता है. जब तक आपको जमीन के मालिक के बारे में जानकारी नहीं होगी तक तक आप एक्शन कैसे लेंगे? पंजाब के सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है. SHO को निर्देश जारी किया गया है. टीमों को जमीन पर उतारा गया है. कल से पराली जलाने पर 13 FIR दर्ज की गई हैं.

पंजाब सरकार के बयानों का कोई मतलब नहीं- NGT

NGT ने कहा कि आपने सिर्फ 13 FIR दर्ज की हैं. आप सैटलाइट तस्वीर देख रहे हैं क्या हालात हैं, हजार से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है. इन बयानों का कोई मतलब नहीं है. यह बयान बार-बार दिए जाते हैं, जब तक फैक्ट और फिगर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता. पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होनी है, उसके बाद NGT सुनवाई करे.

NGT ने पंजाब के वकील से कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है, हमारे हर सवाल पर आप कह रही हैं कि सेक्रेटरी से पूछ कर बताएंगी, किस सेक्शन के तहत मामले में FIR दर्ज की जा रही है. NGT ने पूछा कि आपकी तरफ से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या कोई दूसरा उपाय उपलब्ध कराया गया? पंजाब के सेक्रेटरी ने कहा कि किसानों को सब्सिडी दर पर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं.

 

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