Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

AAP की पूर्व पार्षद निशा सिंह को 7 साल की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 30, 2022
in दिल्ली
A A
Nisha Singh aap
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली l गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी (आप) की एक पूर्व महिला पार्षद निशा सिंह () को एक अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है।निशा पर 2015 में भीड़ को भड़काने का आरोप है, जिसने पुलिस और अतिक्रमण हटाने गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की टीम पर हमला कर दिया था। इस घटना में निशा सिंह समेत 17 लोगों को सजा सुनाई गई है।

गुरुग्राम की एक अदालत ने ‘आप’ की एक पूर्व महिला पार्षद सहित 17 लोगों को 2015 में अतिक्रमण हटाने गई एक टीम पर हमला और पथराव करने के लिए अदालत ने सात से 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 19 लोग आरोपी थे। उल्लेखनीय है कि 15 मई 2015 की घटना में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की टीम पर सेक्टर-47 झिमर बस्ती में हमला करने के अलावा पुलिस टीमों पर पेट्रोल बम और रसोई गैस सिलेंडर भी फेंके गए थे, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद एक मजिस्ट्रेट और 15 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।

इन्हें भी पढ़े

सड़क

2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बनी सड़क, 15 दिन में बारिश ने खोली गुणवत्ता की पोल!

July 9, 2025
rekha gupta

दिल्ली में भी दोहराया जाएगा यूपी मॉडल, कांवड़ यात्रा में मीट शॉप्स पर लगेगा ताला ?

July 8, 2025
caqm delhi

CAQM : दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने का सशक्त हथियार, फ्यूल बैन से लेकर GRAP तक !

July 4, 2025

दिल्ली सरकार का यू-टर्न, उम्रदराज वाहनों पर बैन हटेगा, जनता की परेशानी क्या हैं खामियां ?

July 3, 2025
Load More

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह ने गुरुवार को सुनाई गई सजा में ‘आप’ की पूर्व पार्षद निशा सिंह और 10 महिलाओं सहित 17 दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषियों में 10 को सात साल की सश्रम कैद, जबकि सात को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने निशा सिंह सहित सभी 10 महिलाओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अन्य पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने एक आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि अदा नहीं किए जाने की सूरत में कैद की सजा दो से तीन साल बढ़ जाएगी।

अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा सरकारी अधिकारियों को घायल करना एक गंभीर चूक है, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उन्हें सुधारा या उनका पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और उनके द्वारा हिंसा के आपराधिक कृत्यों को जारी रखने की संभावना है जो समाज के लिए खतरा हों।

2015 के मामले में कुल 19 आरोपी थे, लेकिन सुनवाई के दौरान रमेश और रतनलाल की मौत हो गई। शेष 17 आरोपियों को दंगा करने, विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करने और ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। उनमें से सात पर विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। निशा सिंह को आईपीसी की धारा 114 (अपराध होने पर दुष्प्रेरक उपस्थित) के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है, जिसके परिणामस्वरूप सभी आरोपी इस धारा के तहत दंडनीय अपराध से बरी हो गए हैं।

गौरतलब है कि 15 मई 2015 को जूनियर इंजीनियर राजपाल और हुडा की टीमें सेक्टर-47 झिमर बस्ती में अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद मलबा हटा रही थीं। आदेश के अनुसार वकील खजान सिंह, प्रदीप जैलदार और निशा सिंह ने भीड़ को उन पर हमला करने के लिए उकसाया।इसके बाद भीड़ ने पुलिस टीमों पर पेट्रोल बम और एलपीजी सिलेंडर भी फेंके। इस घटना में एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
शिवशक्ति धाम डासना

शिवशक्ति धाम डासना में विराजित हुआ अद्भुत व दिव्य शिव परिवार!

April 30, 2025
new Vehicle

Car या Bike के लिए VIP नंबर खरीदना है तो करें ये काम, रजिस्ट्रेशन में आएगा इतना खर्च

September 1, 2022
cm yogi

एआई और डेटा एनालिटिक्स का बढ़ाएं उपयोग, कर संग्रह व्यवस्था को मिलेगी मजबूती : सीएम योगी

May 3, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • आरईसी फाउंडेशन ने काजीरंगा के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
  • ट्रंप का लीक ऑडियो… रूस-चीन को बमबारी की धमकी, पुतिन-जिनपिंग पर निशाना !
  • भारत में मतदाता सूची में गैर-नागरिकों की घुसपैठ, क्या है असली समस्या और इसका समाधान ?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.