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Home दिल्ली

दिल्ली : वकील पर हमला करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 11, 2023
in दिल्ली, विशेष
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court
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नई दिल्ली : न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आवेदक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता, एक वकील होने के नाते जो शिकायत लिखने की बारीकियों से परिचित था, ने पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया।

“सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति वकील है या पेशे से अधिवक्ता है, किसी के द्वारा चोट लगने पर उसकी शिकायत को केवल उसके अभ्यास करने वाले अधिवक्ता होने के आधार पर अवहेलना नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वह जानता है कि शिकायत का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि अदालत ने समझाया कि एक घायल व्यक्ति जिसकी शिकायत एक वकील द्वारा तैयार की गई है, एक वकील की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगी है।

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आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई, और आरोपी और सह-आरोपी के बीच शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी से खरीदे गए चिकन के वजन के मुद्दे पर एक मौखिक विवाद हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि झगड़े के बाद, शिकायतकर्ता घर गया और अपने भाई और दोस्त के साथ मामले को सुलझाने के लिए लौटा। हालांकि, एक शारीरिक झगड़ा हुआ जिसके दौरान आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। वह बेहोश हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज किया गया।

“सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति वकील है या पेशे से अधिवक्ता है, किसी के द्वारा चोट लगने पर उसकी शिकायत को केवल उसके अभ्यास करने वाले अधिवक्ता होने के आधार पर अवहेलना नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वह जानता है कि शिकायत का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि अदालत ने समझाया कि एक घायल व्यक्ति जिसकी शिकायत एक वकील द्वारा तैयार की गई है, एक वकील की तुलना में बेहतर स्थिति में होगा, जिसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगी है।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (सामान्य इरादे से किए गए कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता और उसके चचेरे भाई, और आरोपी और सह-आरोपी के बीच शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी से खरीदे गए चिकन के वजन के मुद्दे पर एक मौखिक विवाद हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि झगड़े के बाद, शिकायतकर्ता घर गया और अपने भाई और दोस्त के साथ मामले को सुलझाने के लिए लौटा। हालांकि, एक शारीरिक झगड़ा हुआ जिसके दौरान आरोपी व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया। वह बेहोश हो गया और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज किया गया।
वकील पर हमला करने, घायल करने के आरोपी को मिली जमानत

जांच के दौरान, डिस्चार्ज समरी, एक्स-रे और एमएलसी प्राप्त किए गए, जिसके अनुसार आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) को एफआईआर में जोड़ा गया। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता, एक वकील होने के नाते जो शिकायत लिखने की बारीकियों से परिचित था, ने पुलिस को शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया था।

उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने उस पर बाजार मूल्य से कम कीमत पर चिकन बेचने का दबाव डाला, जिसे आवेदक ने विवाद से बचने के लिए किया। हालांकि, शिकायतकर्ता कथित रूप से 20-25 लोगों के साथ लौटा, जिन्होंने आवेदक को थप्पड़ मारा और उसके बाल खींचे, जिसके बाद आवेदक ने आत्मरक्षा में शिकायतकर्ता को धक्का दिया, जो मार्बल स्लैब से सिर टकराने के कारण घायल हो गया था।

उन्होंने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी की दुकान से 15,000 रुपये लिए, जिसके लिए शिकायत दर्ज की गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के नौ दिन बाद ही धारा 308 को इसमें जोड़ा गया।

दूसरी ओर, सहायक लोक अभियोजक मनोज पंत ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर प्रकृति के थे और अन्य आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने और अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था और फिट होने पर ही अपना बयान दिया था, जिसके बाद एफआईआर में धारा 308 जोड़ी गई थी।

कोर्ट ने सबमिशन को स्वीकार कर लिया और यह भी रिकॉर्ड किया कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर संबंधित एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा था। इस तर्क को खारिज करने के बाद कि वकील ने कानून के अपने ज्ञान के कारण और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर शिकायत दर्ज कराई, अदालत ने कहा कि यदि एक कौशल वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करने में सक्षम है, तो कौशल उसके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने कहा, “अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार या कौशल की स्थिति है और वह दूसरों की मदद करने में सक्षम है, तो उसके अपने मामले में, उसका अपना कौशल, पेशा या अधिकार की स्थिति उसके नुकसान के लिए काम नहीं कर सकती है।”

इसके अलावा, इसने कहा कि यह शिकायतकर्ता का पेशा नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि वह घायल हो गया था, जिसने अदालत को आवेदन पर निर्णय लेने में मदद की क्योंकि सबूत से पता चला कि शिकायतकर्ता को माथे पर चोट के रूप में गंभीर चोट लगी थी। यह भी कहा गया कि कथित तौर पर इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ अभी तक बरामद नहीं हुई है।

तदनुसार, न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है और इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया। प्रार्थी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पवन कुमार ने किया। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन और मोहित माथुर और अधिवक्ता उदिति बाली और अनिल बसोया ने किया।

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