Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली दंगा: उमर खालिद और शरजील इमाम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दी जमानत

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 30, 2026
in दिल्ली
A A
Umar Khalid and Sharjeel Imam
26
SHARES
854
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

इन्हें भी पढ़े

AI traffic

दिल्ली में ‘वन नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक’ मंजूर, गाड़ियों की रोकेंगे चोरी और ट्रैफिक करेंगे दुरुस्त

September 30, 2026
Phase-3 elevated corridor

दिल्ली को मिला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर, अमित शाह ने किया उद्घाटन

September 29, 2026
nitin naveen

‘दिल्ली के चक्कर छोड़ जमीन पर उतरें’, नितिन नवीन की बीजेपी प्रभारियों को सख्त हिदायत

September 29, 2026
Yamuna City

यमुना सिटी में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ई-ऑक्शन से जारी होंगे प्लॉट

September 29, 2026
Load More

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे एक साल बाद या संरक्षित गवाहों की जांच के बाद ही जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने इस आधार पर नहीं दी जमानत

जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य लोगों को जमानत दी थी, लेकिन खालिद और इमाम को राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने पाया कि ये दोनों शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए जमानत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने जैसा होगा।

हाईकोर्ट ने तीसरी बार खारिज की याचिका

कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई गलती नहीं पाई और उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। यह तीसरी बार है जब हाईकोर्ट ने खालिद और इमाम की जमानत अर्जी खारिज की है। उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया था, जिसने 4 जुलाई को उनकी याचिकाएं खारिज की थीं।

जमानत याचिकाओं पर दलीलें

खालिद और इमाम की जमानत याचिकाओं में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह परिस्थितियों में बदलाव के समान है। पुलिस ने विरोध किया कि एक अलग मामले में समन्वय पीठ का फैसला खालिद और इमाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को रद्द नहीं कर सकता। उमर खालिद के वकील प्रदीप पाइस ने ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगी।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
india America China

अमेरिका-चीन की रेयर अर्थ रणनीति ने भारत को चौंका दिया… ऑटो इंडस्ट्री पर बड़ा संकट !

June 12, 2025

पाकिस्तान में बम, भारत में जश्न, जानिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पूरी कहानी !

May 7, 2025
india eonomic

भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त की हैं असाधारण उपलब्धियां!

February 13, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • युवाओं से पहले संवाद, अब धामी सरकार देगी बड़ी सौगात
  • दिल्ली दंगा: उमर खालिद और शरजील इमाम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दी जमानत
  • वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी: CM धामी ने योजनाओं का दायरा बढ़ाया

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.