Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home जुर्म

मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 11, 2022
in जुर्म, दिल्ली
A A
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली. मैरिटल रेप के मामले में फैसला सुनाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों की राय एक नहीं हो सकी. इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है. अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. मैरिटल रेप अपराध के दायरे में लाने को लेकर HC के जज एकमत नहीं हो सके. जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर की राय अलग-अलग पायी गयी है. असल में एक जज ने मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने को असंवैधानिक बताया है तो दूसरे जज ने कहा कि असंवैधानिक नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक रेप यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के मामले में दो जजों में एक राय नहीं बन सकी. अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दे दी है. एक गैर सरकारी संगठन ने 2015 में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए. एक महिला को अपने जिस्म पर पूरा अधिकार है. उसका पति भी उसकी मर्जी के बगैर उसका इस्तेमाल नही कर सकता. मौजूदा कानून के मुताबिक मैरिटल रेप कोई अपराध नहीं है.

इन्हें भी पढ़े

ACB

दिल्ली CPA घोटाला: ACB की रडार पर 19 विभागों के डॉक्टर, पसंदीदा वेंडर्स के लिए बदले गए नियम!

June 20, 2026
NTA

NEET- UG : अभ्यर्थियों के लिए NTA बड़ी अपील, सोशल मीडिया की अफवाहों से रहें दूर

June 18, 2026
buses delhi

DTC की ‘लेडीज स्पेशल’ बसों में तैनात होंगी महिला पुलिस कर्मी, हर जिले में खुलेंगे ऑल-वूमेन पुलिस स्टेशन

June 17, 2026
Taranjit Singh Sandhu

मानसून से पहले वर्षा जल संचयन परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश, उपराज्यपाल ने गुणवत्ता और सुरक्षा पर दिया जोर

June 16, 2026
Load More

केंद्र सरकार ने नहीं दी है इस पर अपनी राय
इस याचिका की सुनवाई के दौरान कई याचिकाकर्ता इस मुकदमे में शामिल हो गए. कुछ ने मौजूदा कानून का विरोध किया तो कुछ ने उसका समर्थन. केंद्र सरकार ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी और कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों और आम लोगों से बात करने की जरूरत है.

आज दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों ने इस पर अपना फैसला सुनाया. जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाना चाहिए. जबकि जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि इसे अपराध नहीं होना चाहिए. हाई कोर्ट में दोनों जजों के बीच एक राय नहीं होने की वजह से अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा.

याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो SC में अपील कर सकते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक रेप यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के मामले में दो जजों ने एक राय नहीं. फैसले में एक जज ने कहा कि इसका अपराधीकरण के दायरे में ना आना असंवैधानिक तो दूसरे जज ने कहा असंवैधानिक नहीं है. मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के मामले पर एक मत नहीं हो पाए जज.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर अलग-अलग फैसला सुनाया. मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के दोनों जजों की अलग-अलग राय है. जस्टिस राजीव शकधर ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया. जबकि जस्टिस हरि शंकर असहमत हैं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Corona

क्या फिर लौटेंगे वो दिन?

December 23, 2022

सीएम योगी ने जाति जनगणना पर केंद्र के फैसले को सराहा, बोले- यह सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम 

May 1, 2025
पर्यावरण

प्रकृति के लिए भी न्याय जरूरी

January 24, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • वेकोलि एवं महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल के मध्य वाणिज्यिक बांसारोपण हेतु हुआ समझौता
  • लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा में बड़ी कार्रवाई, 9 कोचिंग सेंटर और एक होटल सील
  • ITR जमा करने के बाद दोबारा क्यों भरना पड़ रहा है फॉर्म?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.