नई दिल्ली l दिल्ली में निजी बसों और मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उसे पहली बार अपराध करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार अपराध करने पर बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा।
कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि, “तीसरी बार कानून तोड़ने पर अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है। हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जहां कोई भी व्यक्ति बस चालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए देखने पर हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।”
दिल्ली सरकार द्वारा ये निर्णय कई चरणों में लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल से पहले चरण में दिल्ली की 46 में से 15 सड़कों पर ये नियम लागू होगा। परिवहन विभाग ने अपने बयान में बताया कि, “ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस नियम का पालन कराएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।”
नियम को लेकर लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है कि उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी के संकेत और बोर्ड लगाकर गलियारों को चिन्हित किया जाए। यदि कोई हल्का मोटर वाहन (जैसे कार) चिह्नित बस लेन में पाया जाता है और उसके मालिक या चालक ने इसे खाली करने से इनकार कर दिया, तो वाहन को खींच लिया जाएगा और चालक को पेनल्टी शुल्क वहन करना होगा।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वह दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास की बनाएंगे। इसके संबंध में शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में उन्होंने यूरोपीय देशों की तर्ज पर बनाई जा रही 32.5 किलोमीटर लंबी सड़क की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यह काम अगस्त तक पूरा करने का निर्देश भी दिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 540 किलोमीटर लंबी सड़कों को यूरोपीय देशों की तर्ज पर बनाएगी।