Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली दंगा : कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर लगी रोक

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 10, 2025
in दिल्ली, राजनीति
A A
Kapil Mishra
16
SHARES
522
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के आदेश पर 21 अप्रैल तक रोक लगा दी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। अदालत ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को भी नोटिस जारी किया और उन्हें 21 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

इन्हें भी पढ़े

cm Dhami

इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए विकास को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : CM धामी

August 20, 2026
महिला सम्मान योजना

दिल्ली की महिलाओं को किस तारीख से मिलेंगे 2500 रुपये?

August 19, 2026
Nitin Nabin

नितिन नबीन की तिरंगे वाली फोटो से छेड़छाड़, दिल्ली BJP ने की कार्रवाई का मांग

August 18, 2026

BJP की नई टीम में कैसे साधा गया क्षेत्रीय संतुलन?

August 18, 2026
Load More

इससे पहले दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में अपने खिलाफ आगे की जांच के आदेश के खिलाफ बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने 1 अप्रैल को कहा था कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच की जरूरत है।

यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे। मजिस्ट्रेट ने कहा थी कि मामले में आगे जांच की आवश्यकता है। वह यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की तरफ से दायर याचिका पर दलीलें सुन रहे थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और कहा  कि दंगों में मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
rahul gandhi with adani

राहुल के अच्छे अडानी, बुरे अडानी!

October 16, 2022

उत्तराखंड: धाम के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के दिए निर्देश

December 29, 2022
uniform civil code

उत्तराखंड : सामान नागरिक संहिता क्या समलैंगिक शादी के लिए बना सकती है रास्ता?

October 19, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • पानी पीने के बाद भी प्यास लग रही, ये दिक्कत तो नहीं?
  • WhatsApp पर PAN और Aadhaar शेयर करने वाले सावधान, आपकी एक गलती बढ़ा सकती है परेशानी
  • छात्र आंदोलन के बाद बीजेपी ने बदली रणनीति! ‘एक दिन, एक यूनिवर्सिटी’ दौरे का बना प्लान

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.