Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

बिना इजाजत पतंग उड़ाने की ‘गुप्त सजा’ होश उड़ा देगी!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
January 6, 2023
in राष्ट्रीय, विशेष
A A
पतंग
20
SHARES
663
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : पतंगबाजी का अपना अलग ही रोमांच होता है। मकर संक्रांति आ रही है। इस दिन देश में कई जगहों पर पतंगबाजी की परंपरा है। 15 अगस्त को भी लोग पतंगें उड़ाते हैं। खुले आसमान में उड़ान भरतीं रंग-बिरंगी पतंगे…अरे ढील दो ढील…काटो-काटो…ये फंसा पेच…वाह! कट गया…और पतंग लूटने की होड़। भरपूर रोमांच। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। उसके बिना ये गैरकानूनी है और आपको जेल के साथ-साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

2 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का लग सकता है जुर्मान
आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पतंग उड़ाने के लिए भी आपको परमिट की जरूरत होती है। कम से कम कानून तो यही कहता है। दरअसल, इंडियन एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 के तहत भारत में पतंग उड़ाना गैरकानूनी है। आप तभी पतंग उड़ा सकते हैं जब इसके लिए आपने लाइसेंस हासिल किया हो। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पतंग उड़ाना कैसे गैरकानूनी हो सकता है? इसकी वजह ये है कि कानून के तहत ये भी एयरक्राफ्ट के दायरे में आता है। इंडियन एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 के तहत ‘एयरक्राफ्ट’ की जो परिभाषा दी गई है उसमें पतंग भी शामिल है। पतंग ही क्यों, उड़ते गुब्बारे, ग्लाइडर भी एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आते हैं।

इन्हें भी पढ़े

Sushil Gaikwad

सुशील गायकवाड़ ने महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर का संभाला कार्यभार

October 10, 2025

परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को मिलेगी विशेष सहायता

October 10, 2025
highway

10,000 KM के 25 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही सरकार!

October 9, 2025
Amit Shah

गृहमंत्री अमित शाह ने Gmail को कहा अलविदा, जानें क्या है नया Email एड्रेस?

October 8, 2025
Load More

क्या कहता है इंडियन एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934
अब जान लीजिए कानून का वह प्रावधान जिसके तहत पतंगबाजी पर जेल भी हो सकती है। इंडियन एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की धारा 11 कहती है, ‘जो भी जानबूझकर किसी एयरक्राफ्ट को इस तरीके से उड़ाएगा जिससे किसी व्यक्ति या जमीन, पानी या हवा में किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसे 2 साल तक की जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।’ 2008 में इस कानून में बदलाव किया गया जिसमें सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया था। उससे पहले, 6 महीने तक की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा थी।

लाइसेंस लिए बिना पतंग उड़ाना पड़ सकता है भारी
खतरनाक ढंग से पतंगबाजी पर सजा का कानून है तो बहुत पुराना, अंग्रेजों के जमाने का लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। यहीं वजह है कि बिना लाइसेंस लिए पतंगें उड़ाई जाती हैं। वैसे, लाइसेंस कहां से लेना है, इसे लेकर भी कुछ खास स्पष्ट नहीं है। इसके लिए लाइसेंस सिविल एविएशन अथॉरिटी से लेना पड़ता है। 2018 में कुछ ऐक्टिविस्ट्स ने बड़े पैमाने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उनका उद्देश्य इस पुराने कानून की विसंगति की ओर अथारिटी और लोगों का ध्यान खींचना था। कुछ राज्यों में संभवतः लोकल पुलिस स्टेशन से भी लाइसेंस लिया जा सकता है।

पतंगबाजी खतरनाक भी है!
पतंगबाजी रोमांच से भरी तो होती है लेकिन खतरनाक भी होती है। कई बार पतंग लूटने के चक्कर में बच्चे या कभी-कभी बड़े भी छत से गिर जाते हैं। लोग दूसरों की पतंग की डोर आसानी से काटने के लिए खतरनाक मांझे का भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर चाइनीज मांझे बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे कटकर हर साल सैकड़ों पक्षियों की मौत हो जाती है। कभी-कभार सड़क पर मांझा लटके होने से भी हादसे हो जाते हैं। किसी बाइक सवार से ये चाइनीज मांझे टकरा गए तो जानलेवा साबित होता है। इसीलिए चाइनीज मांझा पर नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बैन भी लगा दिया है। लिहाजा, आप भी पतंगबाजी के वक्त सावधानी बरतें। अगर कहीं गैरकानूनी ढंग से चाइनीज मांझा मिल भी रहा हो तो उसे हरगिज न खरीदें।

जब हाई कोर्ट में पतंग उड़ाने पर बैन के लिए डाली गई थी याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर राष्ट्रीय राजधानी में पतंबाजी पर प्रतिबंध की भी मांग हुई थी। लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में चाइनीज मांझा, पतंग उड़ाने, उसकी खरीद-बिक्री, रखने या कहीं ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए दलील दी गई कि शीशे की परत चढ़े मांझा से कई लोगों और पक्षियों की हादसों में मौत हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि एनजीटी ने पहले ही चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है। लेकिन पतंगबाजी को बैन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ‘सांस्कृतिक गतिविधि’ है और इसे ‘धार्मिक गतिविधि’ से भी जोड़ा जा सकता है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

टाइम्स दिनभर: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका

June 21, 2024
Rashtriya Divyang Sena's

विकास की राह में बाधा बनते चबूतरे, गांव-शहर में बदला लेकिन व्यवहार नहीं

May 22, 2025
india economy

दुनिया मान रही है लोहा, 2027 में ही भारत कर देगा ये कमाल!

November 10, 2022
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • अमेरिका-रूस या चीन…सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल कौन बना रहा है?
  • बिहार चुनाव: सीट बंटवारे पर राजी हुए चिराग पासवान, जल्द होगा ऐलान
  • दिल्ली सरकार का ऐलान, प्रदूषण कम का तरीका बताने पर मिलेंगे 50 लाख

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.