नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठी बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिस पर जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। अब न्यूज एजेंसी ANI ने ईडी सूत्रों के हवाले से कहा है कि कोर्ट ने जांच एजेंसी की तरफ से जो शिकायत की गई है उसपर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरिवाल पर संज्ञान लिया है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के उल्लंघन को लेकर की गई शिकायत पर संज्ञान लिया है। अब अदालत इस बात पर सुनवाई करेगी कि क्या केजरीवाल ने जानबूझ कर ईडी के समन को दरकिनार किया है?
बता दें कि धारा 174 किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी आदेश को ना मानने से संबंधित जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से बताया है कि केजरीवाल के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए पहले तीन समनों को जानबूझ कर ना मानने का आरोप लगाया गया है। इसपर संज्ञान लेने लेते हुए कोर्ट ने माना है कि केजरीवाल पर केस चलना चाहिए।
एजेंसी सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अदालत ने इसपर संज्ञान लिया है और प्रथम दृष्टया यह माना है कि केजरीवाल ने एक अपराध किया है और उनपर केस चलना चाहिए। सूत्रों ने आगे कहा है कि अदालत के समक्ष यह सवाल नहीं है कि समन वैध है या नहीं। सवाल यह है कि केजरीवाल ने जानबूझ कर कानूनी आदेश का पालन नहीं किया है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों की तरफ से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही ED के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ईडी के समन को अवैध बताया है और कहा है कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
कोर्ट में कब हाजिर होंगे केजरीवाल…
पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईडी खुद ही अदालत में गई। केजरीवाल को समन पर समन भेजने की बजाए ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 2 फरवरी को अरविंद केजरीवाल पांचवीं बार ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। ईडी ने शिकायत की थी कि एजेंसी की तरफ से भेजे जा रहे समन का पालन नहीं किया जा रहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष हाजिर हुए केजरीवाल ने अदालत से कहा था कि वो कोर्ट की कार्यवाही में फिजिलकली उपस्थित होना चाहते थे लेकिन विश्वास मत और बजट सत्र की वजह से वो कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हो सके। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल की तरफ से पेशी को लेकर छूट की लगाई गई गुहार को मंजूर किया था और मामले को अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च, 2024 को सूचीबद्ध किया है। इस दिन केजरीवाल अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।