नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो गई। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीएम केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे? इसी सवाल का जवाब देते हुए तिहाड़ जेल के ही पूर्व PRO सुनील कुमार गुप्ता ने कहा है कि ‘ये बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।’
आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है जिसकी वजह से जेल से सरकार ना चलाई जा सके, लेकिन जेल से सरकार चलाने के पीछे कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे जरूरी बात ये है कि जेल से सरकार तो चलाई जा सकती है, लेकिन सीएम कोई बैठक नहीं ले सकते। इसके साथ ही उन्हें किसी भी आदेश को पारित करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी।
जेल में बंद कैदी की सारी गतिविधियों पर नजर रहती है और कोई भी कार्य कोर्ट के आदेश पर ही किया जा सकता है। कैदी वकील की सहायता से किसी कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कोर्ट से मंजूरी लेना जरूरी होगा। बता दें कि अगर कोर्ट की मंजूरी लिए बिना कोई फैसला लिया जाता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है।