नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था। आज इसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की याचिका सुनने के योग्य नहीं है। साथ ही, जांच एजेंसी ने केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। ईडी ने अपने एफिडेविट में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया है। पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिये अपराध को अंजाम दिया है।
ईडी ने हलफनामें में क्या कहा
हाईकोर्ट को दिए जवाब में ईडी ने कहा कि शराब नीति का मसौदा साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले मुनाफे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इसे विजय नायर मनीष सिसोदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों के प्रतिनिधियों ने मिलीभगत से मिलकर तैयार किया था। जांच एजेंसी ने कहा कि आप दिल्ली शराब घोटाले की प्रमुख लाभकर्ता है। केजरीवाल ना सिर्फ पार्टी के पीछ का दिमाग थे और हैं, बल्कि वह इसकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखते थे। केजरीवाल शराब नीति को फैसला लेने वालों में भी शामिल थे। यह बात गवाहों के बयानों से साफ हो जाती है।