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Home दिल्ली

दिल्ली में आपके पास भी है ऐसी गाड़ी तो स्क्रैप करा दीजिए, बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 21, 2022
in दिल्ली
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vehicles
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नई दिल्ली: आपके पास 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी है और आप दिल्ली में रहते हैं तो समय आ गया है कि इसे स्क्रैप करा दीजिए। आपको अपनी ऐसी कार से लगाव है, इसे पब्लिक प्लेस या इसके आस-पास खड़ी करके रखे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा तो गलत हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद परिवहन विभाग सड़कों पर खड़े या चलने वाले ऐसे वाहनों को जब्त करना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से हर दिन करीब 60 से 70 वाहनों को उठाया जा रहा है जो पब्लिक प्लेस पर पार्क की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर 29 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2014 का एक आदेश 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है। परिवहन विभाग की ओर से डीजल से चलने वाले 2 लाख से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। कई वाहन मालिकों को इसे इलेक्ट्रिक में बदलने का विकल्प प्रदान किया गया था। दूसरे राज्य जहां दस वर्ष से अधिक राज्यों के गाड़ियों को चलाने की मंजूरी है वहां रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग की ओर से एनओसी भी दिया गया।

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परिवहन विभाग की ओर से उन मालिकों के मोबाइल पर ‘ई-नोटिस’ भेजना भी शुरू कर दिया जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट करने के लिए अपने वाहनों की जांच नहीं कराई थी। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया या पीयूसी नहीं मिला उन्हें पिछले महीने से 10,000 रुपये का ई-चालान मिलना शुरू हो गया।

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ओवरएज होने वाले वाहनों की कुल संख्या 40 लाख के करीब है। इसमें 35 लाख से अधिक पेट्रोल से चलने वाले वाहन शामिल हैं। गाड़ी मालिक जो पुराने वाहनों को स्क्रैप करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या एक अधिकृत स्क्रैपर को कॉल कर सकते हैं। पेपर सत्यापित करने के बाद गाड़ी नंबर चेसिस नंबर का एक कट-पीस रखकर स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

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