Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home जुर्म

हर मौके पर बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का शोषण किया’, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या बताया?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 24, 2023
in जुर्म, दिल्ली
A A
Brijbhushan
23
SHARES
751
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगे महिला पहलवानों के शोषण के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कई बातें कही हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिला पहलवानों का शोषण किया है, जिन्होंने उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप दायर किए हैं।

छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दायर होने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दलीलें सुन रही थी। इस दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि ‘बृजभूषण सिंह ने हर मौके पर महिला पहलवानों का शोषण किया है, उन्हें हर बार पता था कि वो क्या कर रहे हैं।’

इन्हें भी पढ़े

ugc

UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज

February 16, 2026
vehicles

दिल्ली में पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त, पार्किंग में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं

February 15, 2026

ताशकंद : आयोजित वर्ल्ड आर्मरेसलिंग कप 2026 में दिल्ली के लक्ष्मण सिंह भंडारी ने जीता स्वर्ण पदक

February 11, 2026
online scams

ऑनलाइन केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से हो रही ठगी, छोटी सी भूल पड़ेगी भारी

February 9, 2026
Load More

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बृजभूषण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। उन्होंने यह भी बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी हैं। इनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) और 164 (मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान) के तहत एक लिखित शिकायत और दो दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।

‘बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करना अदालत का काम’

अतुल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि, बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने बृजभूषण सिंह के वकील के उस तर्क का भी खंडन किया कि भारत के बाहर हुए मामलों के लिए सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की जरूरत होती है।

अतुल श्रीवास्तव ने पहले के एक फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि मंजूरी की जरूरत केवल तभी होगी जब सभी अपराध भारत के बाहर किए गए हों। उन्होंने कहा कि अपराध दिल्ली के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी हुए, इसलिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने पहले कहा था कि दिल्ली की अदालत के पास देश के बाहर हुए अपराधों पर फैसला लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि मंजूरी ना मिले।

‘बृजभूषण के साथ मिला हुआ था WFI के पूर्व अतिरिक्त सचिव’

अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के सभी गवाहों ने कहा कि सह-अभियुक्त विनोद तोमर ने बृजभूषण के कृत्यों में मदद की है और उसे बढ़ावा दिया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अतिरिक्त सचिव के रूप में अपने निलंबन से पहले विनोद तोमर ने बृजभूषण सिंह के साथ मिलकर काम किया था।

अभी जमानत पर हैं बृजभूषण सिंह

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
natwork tower

सफलता की कहानी:अबूझमाड़ में फैलता संचार नेटवर्क

December 31, 2022
Beauty parlors

ब्यूटी पार्लर बनते लव जिहाद का नया अड्डा? साधु-संतों की चेतावनी, विशेष कानून की मांग

April 17, 2025
UN

यूएन: सवाल और भी हैं!

January 12, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • भारत-पाक मैच से पहले ‘जन गण मन’ गाते दिखे पाकिस्तानी फैंस, वीडियो वायरल
  • UGC के नए नियमों पर देशभर में बवाल, JNU में गूंजे विवादित नारे, सरकार से जवाब की मांग तेज
  • AI इंपैक्ट समिट 2026 पर PM मोदी का मेगा प्लान और भारत में होने का कारण!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.