Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्‍ली में चलने वाला है अवैध निर्माण पर बुलडोजर, हाईकोर्ट का आदेश

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 11, 2024
in दिल्ली
A A
बुलडोजर
16
SHARES
522
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में एमसीडी के बुलडोजर का सितम तो याद ही होगा. करीब डेढ़ दशक पहले राजधानी में कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण पर जमकर एक्‍शन लिया था. सीलिंग की कार्रवाई भी खूब हुई थी. चारों तरफ हाहाकार मच गया था. एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है. इस बार हाईकोर्ट ने एमसीडी नहीं बल्कि दिल्‍ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को यह आदेश दिया है. यमुना के तट के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को नदी के तट, नदी तल के साथ-साथ नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीडीए उपाध्यक्ष को इस उद्देश्य के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने को आदेश दिया है.

इन्हें भी पढ़े

Delhi Traffic

दिल्ली की मंडियों को मिलेगी जाम और बेतरतीब ट्रैफिक से मुक्ति, MCD ने राहत देने बनाया यह धांसू प्लान

June 27, 2026
cm rekha gupta

दिल्ली की महिलाओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने जा रही रेखा सरकार!

June 27, 2026
Delhi University

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 67 कॉलेज और 73 कोर्स में होगा दाखिला

June 27, 2026
ev charging

दिल्ली : MCD पार्किंग में बनेंगे बड़े EV चार्जिंग हब, मिलेगी बैटरी बदलने की भी सुविधा

June 25, 2026
Load More

छह सप्‍ताह में सौंपनी है रिपोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट में शाहीन बाग के पास यमुना नदी के तट पर कुछ अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश देने की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. इसपर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच ने यह आदेश पारित किया. याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे निकट भविष्य में यमुना नदी के तट और उसके डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाएं. बेंच का हिस्‍सा न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा, “सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत डीडीए के उपाध्यक्ष को यमुना नदी के तट, नदी तल और यमुना नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश देती है.” अदालत ने डीडीए के उपाध्यक्ष को छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

अवैध निर्माण के चलते यमुना में बाढ़…

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि यमुना बाढ़ के मैदान को खतरे में डालने और प्रदूषण फैलाने के अलावा, नदी के पास अनियमित निर्माण से मानसून के दौरान लोगों की जान को खतरा है. अधिकारियों ने स्वीकार किया कि नदी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते, बाढ़ का मैदान एक “निषिद्ध गतिविधि क्षेत्र” है और वहां किसी भी अतिक्रमण से पानी का रुख बदल जाता है जिससे आस-पास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है. वकील ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में बाढ़ मानव निर्मित थी क्योंकि वे मुख्य रूप से नालों, नदी के किनारों और नदी तल पर अतिक्रमण के कारण हुई थी जिससे यमुना में पानी का प्रवाह प्रतिबंधित हो गया था.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
अखंड भारत

अंततः अखंड भारत का सपना होगा साकार

August 21, 2024

वाजपेयी बनाम मोदी की बहस

December 31, 2022
ECI

बिहार चुनाव 2025 : वोटर लिस्ट संशोधन पर विपक्ष का हंगामा, विशेषज्ञों की चिंता !

July 3, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली की मंडियों को मिलेगी जाम और बेतरतीब ट्रैफिक से मुक्ति, MCD ने राहत देने बनाया यह धांसू प्लान
  • 5 मिनट में करें अप्लाई, 3 दिन में मिल जाएगा NPS में जमा सारा पैसा
  • दिल्ली की महिलाओं को ‘सुरक्षा कवच’ देने जा रही रेखा सरकार!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.