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Home जुर्म

दिल्‍ली हाई कोर्ट बोले – सहमति लेकर भी नाबालिग से बनाए यौन संबंध तो…

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 17, 2022
in जुर्म, दिल्ली
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dilli high court
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग के गर्भपात की मंजूरी के लिए दायर याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। लड़की की मां की ओर से दायर याचिका में पुलिस को बताए बगैर 16 साल की नाबालिग का गर्भपात कराने के लिए मंजूरी मांगी गई है। इस लड़की का उसकी सहमति से एक व्यक्ति से संबंध होने का दावा किया गया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहकर उसकी मदद करें। जस्टिस शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि नाबालिग के साथ यौन अपराध में पीड़ित की सहमति को कोई मतलब नहीं होता है। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की धारा 19 के तहत अनिवार्य तौर पर इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया जाना होता है।

याचिकाकर्ता के वकील अमित मिश्रा ने कोर्ट में कहा कि अस्पतालों ने पुलिस को सूचित किए बिना गर्भपात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नाबालिग आपसी सहमति से रिश्ते में थी और अब उसका परिवार इस मामले को रिपोर्ट करना नहीं चाहता।याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करने से उसपर सामाजिक दाग लग जाएगा और यदि गर्भपात की अनुमति नहीं मिली तो नाबालिग अपनी कम उम्र के चलते बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर पाएगी।

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याचिका में कहा गया है कि नाबालिग को अपना गर्भ गिराने की मंजूरी नहीं मिलने पर वह किसी झोला छाप डॉक्टर या किसी गैर पंजीकृत या अवैध (चिकित्सा) केंद्र में गर्भपात के लिए जा सकती है और उससे उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ जटिलताएं या गंभीर जोखिम हो सकता है।

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